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Jind News: बागवानी विभाग किसानों को 35 ट्रैक्टर अनुदान पर देगा
Mon, 14 Aug 2023 11:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Mon, 14 Aug 2023 11:40 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। जिला बागवानी विभाग इस बार जिले में पहली बार 35 छोटे ट्रैक्टर अनुदान देगा। इससे पहले प्रतिवर्ष पांच से दस ट्रैक्टर पर ही अनुदान दिया जाता था। जिले में बढ़ते बागवानी के रकबे को देखते हुए बागवानी विभाग ने ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ाई है। इसका लाभ लेने के लिए किसान की फसल मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। इसके बाद किसान को होर्टनेट के पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
जिला बागवानी विभाग सामान्य वर्ग, महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग को अलग-अलग अनुदान देगा। इसमें सामान्य वर्ग के किसान को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा जबकि महिला एवं अनुसूचित जाति के लोगों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। इसमें 18 ट्रैक्टर सामान्य और 17 ट्रैक्टर एससी व महिला किसान को दिए जाएंगे। इसके लिए किसान के पास ढाई एकड़ में चार वर्ष से बाग होना अनिवार्य है। जो किसान यह शर्त पूरी नहीं करता वह इसका लाभ लेने के लिए आवेदन करने योग्य नहीं माना जाएगा। बागवानी की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग किसानों को इस ट्रैक्टर योजना का लाभ दे रहा है। सामान्य वर्ग के किसान को अधिकतम 1.80 लाख तो आरक्षित वर्ग के किसान के लिए 2 लाख रुपये अनुदान राशि दी जाएगी।
बाक्स
पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा लाभ
इस योजना का किसान को लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। इसके लिए किसान पिछले चार वर्ष से ढाई एकड़ में बागवानी की फसल का होना जरूरी है। महिलाओं व अनुसूचित जाति को इस पर 50 तो सामान्य वर्ग के किसान को 40 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाएगा।-विजय पान्नू, जिला बागवानी अधिकारी जींद।
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जींद। जिला बागवानी विभाग इस बार जिले में पहली बार 35 छोटे ट्रैक्टर अनुदान देगा। इससे पहले प्रतिवर्ष पांच से दस ट्रैक्टर पर ही अनुदान दिया जाता था। जिले में बढ़ते बागवानी के रकबे को देखते हुए बागवानी विभाग ने ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ाई है। इसका लाभ लेने के लिए किसान की फसल मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। इसके बाद किसान को होर्टनेट के पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
जिला बागवानी विभाग सामान्य वर्ग, महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग को अलग-अलग अनुदान देगा। इसमें सामान्य वर्ग के किसान को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा जबकि महिला एवं अनुसूचित जाति के लोगों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। इसमें 18 ट्रैक्टर सामान्य और 17 ट्रैक्टर एससी व महिला किसान को दिए जाएंगे। इसके लिए किसान के पास ढाई एकड़ में चार वर्ष से बाग होना अनिवार्य है। जो किसान यह शर्त पूरी नहीं करता वह इसका लाभ लेने के लिए आवेदन करने योग्य नहीं माना जाएगा। बागवानी की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग किसानों को इस ट्रैक्टर योजना का लाभ दे रहा है। सामान्य वर्ग के किसान को अधिकतम 1.80 लाख तो आरक्षित वर्ग के किसान के लिए 2 लाख रुपये अनुदान राशि दी जाएगी।
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पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा लाभ
इस योजना का किसान को लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। इसके लिए किसान पिछले चार वर्ष से ढाई एकड़ में बागवानी की फसल का होना जरूरी है। महिलाओं व अनुसूचित जाति को इस पर 50 तो सामान्य वर्ग के किसान को 40 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाएगा।-विजय पान्नू, जिला बागवानी अधिकारी जींद।
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