{"_id":"6893b50d9755d457e4051014","slug":"four-convicts-sentenced-to-life-imprisonment-in-murder-case-jind-news-c-199-1-sroh1006-138923-2025-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा
Thu, 07 Aug 2025 01:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 07 Aug 2025 01:33 AM IST
विज्ञापन
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने करीब साढ़े सात साल पुराने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 16-16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
आठ मार्च 2018 को जिले के गांव शाहपुर में रामकिशन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में पुलिस ने गांव के ही नरेंद्र, सतबीर, विजेंद्र उर्फ बिंदर और संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से यह मामला अदालत के विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए सभी चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
आठ मार्च 2018 को जिले के गांव शाहपुर में रामकिशन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में पुलिस ने गांव के ही नरेंद्र, सतबीर, विजेंद्र उर्फ बिंदर और संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से यह मामला अदालत के विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए सभी चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन