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Jind News: स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी व शिक्षा स्तर सुधारने पर जोर
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29जेएनडी06 : जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय,जींद।
जींद। अब स्कूल प्रशासन को छात्रों की अनुपस्थिति की निगरानी करनी होगी। महानिदेशक मौलिक शिक्षा ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर विद्यालय प्रमुखों तक नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अब जो छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं आएंगे उनकी छात्रवृत्ति काट दी जाएगी। छात्रवृत्ति की राशि अब केवल उन छात्रों को दी जाएगी जो समय पर उपस्थित रहते हैं। यदि कोई छात्र बिना किसी वैध कारण के 10 दिन से अधिक समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो उसे ड्रापआउट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
अभिभावकों को विद्यालय के आधिकारिक व्हाट्सएप समूह में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की सूचना भेजना अनिवार्य होगा। बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को गैरहाजिर दर्ज किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी लगातार तीन दिन विद्यालय नहीं आता है तो कक्षा अध्यापक को तुरंत उसके माता-पिता से संपर्क कर अनुपस्थिति का कारण जानना होगा।
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वहीं, सात दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की सूचना एमआईएस पोर्टल पर दर्ज करनी होगी जिसकी साप्ताहिक समीक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। जो विद्यार्थी 10 दिन से अधिक विद्यालय नहीं आते हैं उनके नाम विद्यालय के ड्रॉपआउट श्रेणी रजिस्टर में दर्ज किए जाएं।
विद्यालयों को ऐसे विद्यार्थियों को दोबारा मुख्यधारा में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि लंबी अनुपस्थिति के कारण किसी विद्यार्थी का नाम काटा गया हो और वह शैक्षणिक सत्र के दौरान पुन प्रवेश का आवेदन करें तो विद्यालय प्रमुख उसे बिना किसी शुल्क के तुरंत प्रवेश प्रदान करें। किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने में अनावश्यक देरी नहीं की जानी चाहिए।
वर्जन
दिशा-निर्देशों से विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार होगा। सीखने के परिणाम बेहतर होंगे और विद्यालयों की समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी। -रोहताश वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, जींद।
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अब जो छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं आएंगे उनकी छात्रवृत्ति काट दी जाएगी। छात्रवृत्ति की राशि अब केवल उन छात्रों को दी जाएगी जो समय पर उपस्थित रहते हैं। यदि कोई छात्र बिना किसी वैध कारण के 10 दिन से अधिक समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो उसे ड्रापआउट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
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अभिभावकों को विद्यालय के आधिकारिक व्हाट्सएप समूह में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की सूचना भेजना अनिवार्य होगा। बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को गैरहाजिर दर्ज किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी लगातार तीन दिन विद्यालय नहीं आता है तो कक्षा अध्यापक को तुरंत उसके माता-पिता से संपर्क कर अनुपस्थिति का कारण जानना होगा।
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वहीं, सात दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की सूचना एमआईएस पोर्टल पर दर्ज करनी होगी जिसकी साप्ताहिक समीक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। जो विद्यार्थी 10 दिन से अधिक विद्यालय नहीं आते हैं उनके नाम विद्यालय के ड्रॉपआउट श्रेणी रजिस्टर में दर्ज किए जाएं।
विद्यालयों को ऐसे विद्यार्थियों को दोबारा मुख्यधारा में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि लंबी अनुपस्थिति के कारण किसी विद्यार्थी का नाम काटा गया हो और वह शैक्षणिक सत्र के दौरान पुन प्रवेश का आवेदन करें तो विद्यालय प्रमुख उसे बिना किसी शुल्क के तुरंत प्रवेश प्रदान करें। किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने में अनावश्यक देरी नहीं की जानी चाहिए।
वर्जन
दिशा-निर्देशों से विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार होगा। सीखने के परिणाम बेहतर होंगे और विद्यालयों की समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी। -रोहताश वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, जींद।