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हत्यारे बाप को उम्रकैद: जहर देकर दो बेटियों की कर दी थी हत्या, जींद में अदालत ने सुनाया फैसला

Wed, 22 Mar 2023 10:57 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 22 Mar 2023 10:57 PM IST
सार

अदालत ने 20500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 16 मई 2018 को पीजीआई में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में गांव बिघाना निवासी कोमल ने पूरी घटना के बारे में बताया था।

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life imprisonment to Murderer in Jind of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के जींद में दो बेटियों की जहर देकर हत्या करने के दोषी पिता को एडीजे की अदालत ने उम्रकैद और 20500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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16 मई 2018 को पीजीआई में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में गांव बिघाना निवासी कोमल ने बताया था कि उसका पिता कश्मीर सिंह शराब पीकर उनके साथ मारपीट करता था। उनकी मां मजदूरी करके उनका पालन पोषण कर रही थी। 15 मई रात को पिता ने उसकी मां सुमन तथा उसके साथ मारपीट की थी।
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इसके बाद उसके पिता कश्मीर सिंह ने उसे उसकी मां सुमन, बहन काफी, किरण और स्नेहा को भी जहर दे दिया। जहर के प्रभाव से जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने लगी तो उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया था। जहां चिकित्सकों ने चारों की हालात गंभीर देख पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया था।
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वहां उपचार के दौरान काफी और किरण की मौत हो गई थी। अलेवा थाना पुलिस ने कोमल की शिकायत पर कश्मीर के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने कश्मीर को गिरफ्तार कर लिया था।


उसी समय से यह मामला अदालत में चल रहा था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने कश्मीर सिंह को उम्र कैद व 20500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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