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आजीवन कारावास
Updated Mon, 13 Nov 2017 11:35 PM IST
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युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने गोली मार कर हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव रधाना निवासी सुरेंद्र ने 17 अप्रैल 2016 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई बृजेश रात को अपने घर पर था। उसी दौरान गांव का ही मेहर सिंह उर्फ भोली ने आवाज देकर बृजेश को बाहर गली में बुला लिया। वारदात को अंजाम देने से पूर्व भौली ने बृजेश से राशन डिपू की पार्टी मांगी। दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था कि उसी दौरान मेहर उर्फ भौली ने अपने पास मौजूद असलाह से बृजेश पर फायरिंग शुरू कर दी। दो गोलियां बृजेश के सीने में जा धंसी, जबकि एक बगल से रगड़ खाती हुई निकल गई। घटना को अंजाम देकर भौली मौके से फरार हो गया। परिजनों द्वारा बृजेश को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने बृजेश को मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने सुरेंद्र की शिकायत पर मेहर उर्फ भोली के खिलाफ हत्या तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिर तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने मेहर सिंह को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने गोली मार कर हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव रधाना निवासी सुरेंद्र ने 17 अप्रैल 2016 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई बृजेश रात को अपने घर पर था। उसी दौरान गांव का ही मेहर सिंह उर्फ भोली ने आवाज देकर बृजेश को बाहर गली में बुला लिया। वारदात को अंजाम देने से पूर्व भौली ने बृजेश से राशन डिपू की पार्टी मांगी। दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था कि उसी दौरान मेहर उर्फ भौली ने अपने पास मौजूद असलाह से बृजेश पर फायरिंग शुरू कर दी। दो गोलियां बृजेश के सीने में जा धंसी, जबकि एक बगल से रगड़ खाती हुई निकल गई। घटना को अंजाम देकर भौली मौके से फरार हो गया। परिजनों द्वारा बृजेश को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने बृजेश को मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने सुरेंद्र की शिकायत पर मेहर उर्फ भोली के खिलाफ हत्या तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिर तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने मेहर सिंह को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।