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स्मैक तस्कर को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा
Updated Fri, 30 Nov 2018 12:44 AM IST
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तस्कर को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा
जींद। दो साल पहले जींद के जयंती देवी मंदिर के पास से एक किलो स्मैक के साथ पकड़े गए रोहतक निवासी विनोद को वीरवार को अदालत ने 20 साल कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सितंबर 2016 में हिसार एसटीएफ और जींद पुलिस ने सूचना के आधार पर जींद के जयंती मंदिर के पास रोहतक निवासी विनोद को एक किलो स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को एएसजे अमृत सिंह चालिया की अदालत ने विनोद को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जींद। दो साल पहले जींद के जयंती देवी मंदिर के पास से एक किलो स्मैक के साथ पकड़े गए रोहतक निवासी विनोद को वीरवार को अदालत ने 20 साल कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सितंबर 2016 में हिसार एसटीएफ और जींद पुलिस ने सूचना के आधार पर जींद के जयंती मंदिर के पास रोहतक निवासी विनोद को एक किलो स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को एएसजे अमृत सिंह चालिया की अदालत ने विनोद को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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