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सभी स्कूली बसों व वैन में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

Sat, 05 Sep 2015 12:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला जींद
ब्यूरो/अमर उजाला जींद Updated Sat, 05 Sep 2015 12:09 AM IST
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प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों को लाने व ले जाने के लिए लगाई गई स्कूली बसों व वैनों में बरती जा रही लापरवाही पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
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हाईकोर्ट ने सभी स्कूल संचालकों को स्कूली बसों व वैन में दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं महिला बसों व वैन में महिला अटेंडेंट लगाने के आदेश भी हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं। ट्रैफिक डीएसपी दिनेश यादव ने सभी स्कूल संचालकों को हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करने के आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी स्कूल संचालक  अपनी-अपनी स्कूली वैन व बसों में दो सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएंगें। कैमरे लगवाने की डारेक्शन भी कोर्ट द्वारा साफ-साफ निर्धारित की गई है।
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 बस के अंदर फ्रंट तथा पीछे की और यह कैमरे लगे होने चाहिएं ताकि स्कूली बच्चों के साथ-साथ बस व वैन चालक परिचालक का फोक्स प्वायंट कैमरे में रिकार्ड होता रहे। इतना ही नहीं यह कैमरे सभी आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होंगे। जैसे डिजीटल विडियो, रिकॉर्डर, मोनीटर व केबल आदि।
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इसके साथ ही जिन स्कूली बस व वैन में छात्राएं सफर करती हैं उस बस व वैन में अब महिला अटेंडेंट लगाई जाएंगी ताकि छात्राओं को बस में महिला सहयोगी होने का विश्वास बना रहे। हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश सुरक्षा स्कूल वाहन पॉलिसी को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। ट्रेफिक डीएसपी दिनेश यादव ने बताया कि कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए पुलिस विभाग को भी लिखा है कि जो स्कूल संचालक बसों में कैमरे लगाने व स्कूली छात्राओं की वैन व बसों पर महिला अटेंडेंट नियुक्त नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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