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31 जनवरी तक करें डॉ. बीआर आंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत आवेदन : डीसी
Tue, 12 Dec 2023 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 12 Dec 2023 11:56 PM IST
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जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि प्रदेश सरकार के अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने डॉ. भीमराव आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए आवेदन करने की तारीख 31 जनवरी 2024 तक है। डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में दसवीं, बारहवीं और स्नातक कक्षाओं में मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसार अंक प्रतिशत के आधार पर ये छात्रवृति दी जाती है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित वर्ग में शहर के विद्यार्थी को दसवीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक और ग्रामीण विद्यार्थी को 60 प्रतिशत अंक लाने पर आठ हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। बारहवीं कक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले शहरी छात्र या छात्रा को आठ से दस हजार रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए 70 प्रतिशत अंक लाने जरूरी है। एससी श्रेणी में स्नातक कक्षा के शहरी छात्र को 65 प्रतिशत व ग्रामीण विद्यार्थी को 60 प्रतिशत अंक लाने के लिए नौ से 12 हजार रुपये की राशि दी जाती है। मैट्रिक में मेरिट लाने वाले विद्यार्थियों को 8 हजार रुपये की छात्रवृति दी जाती है। पिछड़ा वर्ग ए के लिए शहर व गांव के हिसाब से दसवीं कक्षा में 70 प्रतिशत व 60 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग बी में यही शर्त 80 प्रतिशत व 75 प्रतिशत रखी गई है। अन्य वर्ग में भी शहरी छात्र को दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत व ग्रामीण विद्यार्थी को 75 प्रतिशत अंक लाने जरूरी है।
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उन्होंने बताया कि अनुसूचित वर्ग में शहर के विद्यार्थी को दसवीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक और ग्रामीण विद्यार्थी को 60 प्रतिशत अंक लाने पर आठ हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। बारहवीं कक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले शहरी छात्र या छात्रा को आठ से दस हजार रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए 70 प्रतिशत अंक लाने जरूरी है। एससी श्रेणी में स्नातक कक्षा के शहरी छात्र को 65 प्रतिशत व ग्रामीण विद्यार्थी को 60 प्रतिशत अंक लाने के लिए नौ से 12 हजार रुपये की राशि दी जाती है। मैट्रिक में मेरिट लाने वाले विद्यार्थियों को 8 हजार रुपये की छात्रवृति दी जाती है। पिछड़ा वर्ग ए के लिए शहर व गांव के हिसाब से दसवीं कक्षा में 70 प्रतिशत व 60 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग बी में यही शर्त 80 प्रतिशत व 75 प्रतिशत रखी गई है। अन्य वर्ग में भी शहरी छात्र को दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत व ग्रामीण विद्यार्थी को 75 प्रतिशत अंक लाने जरूरी है।
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