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40 से 50 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को मिलेगें नवीनतम तकनीक के उपकरण
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किसानों को तकनीकी उपकरणों में मिलेगा 40-50 प्रतिशत अनुदान
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। किसानों को खेती के काम में प्रयुक्त होने वाले नवीन तकनीक के उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को सात मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह जानकारी सहायक कृषि अभियंता विजय कुंडू ने दी।
सहायक कृषि अभियंता ने कहा कि मल्टी क्रोप प्लांटर, रीपर बाइडर एवं ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा यह उपकरण दिए जाएंगे। लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। पांच वर्ष पहले तक जिन किसानों ने इस तरह की योजना का लाभ लिया है। वह अब इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, ट्रैक्टर पर सामान्य श्रेणी को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला अथवा लघु व सीमांत किसान को पचास प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा सकता है। इसके लिए किसान को ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, लघु व सीमांत किसानों को पटवारी की रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, अनुसूचित जाति के किसान को जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आवेदन फार्म के साथ ऑनलाइन करवाना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। किसानों को खेती के काम में प्रयुक्त होने वाले नवीन तकनीक के उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को सात मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह जानकारी सहायक कृषि अभियंता विजय कुंडू ने दी।
सहायक कृषि अभियंता ने कहा कि मल्टी क्रोप प्लांटर, रीपर बाइडर एवं ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा यह उपकरण दिए जाएंगे। लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। पांच वर्ष पहले तक जिन किसानों ने इस तरह की योजना का लाभ लिया है। वह अब इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, ट्रैक्टर पर सामान्य श्रेणी को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला अथवा लघु व सीमांत किसान को पचास प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा सकता है। इसके लिए किसान को ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, लघु व सीमांत किसानों को पटवारी की रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, अनुसूचित जाति के किसान को जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आवेदन फार्म के साथ ऑनलाइन करवाना होगा।
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