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Jind News: कृषि यंत्र, मशीनों पर 50 प्रतिशत मिलेगा अनुदान
Fri, 05 Jan 2024 12:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 05 Jan 2024 12:09 AM IST
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जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में विभिन्न (तिलहन दालें व गेहूं) के तहत विभिन्न प्रकार के जैत्री एफएसए कृषि यंत्रों, मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि यंत्रों, मशीनों पर अनुदान के लिए किसानों को 15 जनवरी तक डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्री हरियाणा-एनए-जीओवी-इन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि स्मैम स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के 32 कृषि यंत्रों, मशीनों जैसे बैटरी, इलेक्ट्रिक, सोलर चालित पावर विडर, सेल्फ प्रोपेलड हाई, क्लीरनस बूम स्पेयर, चाफ कटर विद लोडर, ट्रैक्टर चालित साइलेज पैकिंग मशीन (1400-1500 किग्रा, 10 रुपये प्रति घंटा), बैटरी चालित खाद छिड़काव यंत्र, (वैरिक्ट मेकिंग मशीन 1500-1000 किग्रा प्रति घंटा क्षमता, पैलेट मशीन) ट्रैक्टर चालित खाद छिड़काव यंत्र, ट्रैक्टर चालित हाइड्रालिक प्रैस स्ट्रा बेलर, एमबी प्लाऊ, रूसायलर, मल्टीकॉप बेड प्लास्टर रेजर बेड प्लाटर, कॉटन सीड ड्रील, ट्रैक्टर माउटिड स्ट्रेे पंप पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ अब रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन, ट्रैक्टर ऑपरेटिड पॉवर वीडर मशीन पर भी अनुदान पर उपलब्ध होगी। सहायक कृषि अभियंता विजय ने बताया कि किसानों द्वारा चालू रबी एवं खरीब 2023 का एमएफएमबी पर फसल पंजीकरण अनिवार्य है। किसान अधिकतम दो अलग-अलग प्रकार की मशीनों पर लाभ ले सकता है। एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है। किसानों का चयन प्राप्त आवेदनों एवं निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
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कृषि यंत्रों, मशीनों पर अनुदान के लिए किसानों को 15 जनवरी तक डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्री हरियाणा-एनए-जीओवी-इन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि स्मैम स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के 32 कृषि यंत्रों, मशीनों जैसे बैटरी, इलेक्ट्रिक, सोलर चालित पावर विडर, सेल्फ प्रोपेलड हाई, क्लीरनस बूम स्पेयर, चाफ कटर विद लोडर, ट्रैक्टर चालित साइलेज पैकिंग मशीन (1400-1500 किग्रा, 10 रुपये प्रति घंटा), बैटरी चालित खाद छिड़काव यंत्र, (वैरिक्ट मेकिंग मशीन 1500-1000 किग्रा प्रति घंटा क्षमता, पैलेट मशीन) ट्रैक्टर चालित खाद छिड़काव यंत्र, ट्रैक्टर चालित हाइड्रालिक प्रैस स्ट्रा बेलर, एमबी प्लाऊ, रूसायलर, मल्टीकॉप बेड प्लास्टर रेजर बेड प्लाटर, कॉटन सीड ड्रील, ट्रैक्टर माउटिड स्ट्रेे पंप पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ अब रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन, ट्रैक्टर ऑपरेटिड पॉवर वीडर मशीन पर भी अनुदान पर उपलब्ध होगी। सहायक कृषि अभियंता विजय ने बताया कि किसानों द्वारा चालू रबी एवं खरीब 2023 का एमएफएमबी पर फसल पंजीकरण अनिवार्य है। किसान अधिकतम दो अलग-अलग प्रकार की मशीनों पर लाभ ले सकता है। एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है। किसानों का चयन प्राप्त आवेदनों एवं निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
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