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Jind News: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद

Wed, 22 May 2024 02:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 22 May 2024 02:15 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor girl
जींद। नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रहांस की अदालत ने 20 वर्ष कैद और 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर कैथल के बड़सीकरी गांव निवासी दोषी विक्रम को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में 14 फरवरी 2023 को एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी घर से कहीं चली गई है। उस समय पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए थे। नाबालिग ने बयान दिया था कि कैथल के बड़सीकरी निवासी विक्रम उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर दुष्कर्म, बंधक बनाने व बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने विक्रम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद तथा 31 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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