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Jind News: नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद
Sun, 21 Apr 2024 01:58 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 21 Apr 2024 01:58 AM IST
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जींद। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की कैद की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने 25 अप्रैल 2023 को बताया था कि उनकी 17 साल की बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। इस मामले में उचाना थाना पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर कैथल जिले के पिंजूपुरा गांव निवासी नीरज के खिलाफ अपहरण के साथ दुष्कर्म, 6 बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की धारा जोड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने नीरज को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने 25 अप्रैल 2023 को बताया था कि उनकी 17 साल की बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। इस मामले में उचाना थाना पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर कैथल जिले के पिंजूपुरा गांव निवासी नीरज के खिलाफ अपहरण के साथ दुष्कर्म, 6 बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की धारा जोड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने नीरज को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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