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Jind News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद
Sun, 19 Nov 2023 12:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 19 Nov 2023 12:32 AM IST
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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. चंद्रहास की अदालत ने शनिवार को नाबालिग की अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
शहर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 29 सितंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी से जुलाई 2021 में बस्ती के ही अमनजीत उर्फ अमन ने दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाई थी। इसके माध्यम से आरोपी उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर यौन शोषण करने लगा। आरोपी ने घर में घुसकर भी उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी बेटी ने आरोपी की इन हरकतों के बारे में उनको बताया। महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अमन के खिलाफ यौन शोषण करने, छह पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अमनजीत को 20 वर्ष कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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शहर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 29 सितंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी से जुलाई 2021 में बस्ती के ही अमनजीत उर्फ अमन ने दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाई थी। इसके माध्यम से आरोपी उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर यौन शोषण करने लगा। आरोपी ने घर में घुसकर भी उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी बेटी ने आरोपी की इन हरकतों के बारे में उनको बताया। महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अमन के खिलाफ यौन शोषण करने, छह पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अमनजीत को 20 वर्ष कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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