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नियमों के उल्लंघन पर भट्ठा संचालक को नोटिस जारी
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नियमों के उल्लंघन पर भट्ठा संचालक को नोटिस जारी
झज्जर। जिला प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। दिशा-निर्देशों के तहत एक मार्च से पहले ईंट-भट्ठा चलाने की मनाही है। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर गांव पाहसौर स्थित एक भट्ठा कंपनी को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
बताया जाता है कि खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से जारी सूचना के तहत 22 फरवरी को भट्ठे को चलाने की सूचना मिली थी। जिला प्रशासन की टीम ने मौके का दौरा किया तो रात में भट्ठा चलाने का आरोप सही मिला। एनजीटी गाइडलाइन का उल्लंघन करते मिलने पर विभाग की ओर से भट्ठा संचालक को नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं डीएफएसी मनीषा मेहरा का कहना है कि विभाग कीटीम की रिपोर्ट के आधार पर भट्ठा संचालक को नोटिस जारी किया गया है। संवाद
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झज्जर। जिला प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। दिशा-निर्देशों के तहत एक मार्च से पहले ईंट-भट्ठा चलाने की मनाही है। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर गांव पाहसौर स्थित एक भट्ठा कंपनी को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
बताया जाता है कि खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से जारी सूचना के तहत 22 फरवरी को भट्ठे को चलाने की सूचना मिली थी। जिला प्रशासन की टीम ने मौके का दौरा किया तो रात में भट्ठा चलाने का आरोप सही मिला। एनजीटी गाइडलाइन का उल्लंघन करते मिलने पर विभाग की ओर से भट्ठा संचालक को नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं डीएफएसी मनीषा मेहरा का कहना है कि विभाग कीटीम की रिपोर्ट के आधार पर भट्ठा संचालक को नोटिस जारी किया गया है। संवाद
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