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Jhajjar-Bahadurgarh News: मंडी में नए नियम लागू, ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट अनिवार्य
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बहादुरगढ़। एक अप्रैल से मंडी में गेहूं की खरीद शुरू होगी। इससे पहले अनाज मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब मंडी में प्रवेश से पहले सभी किसानों को अपने ट्रैक्टर या ट्रॉली पर नंबर प्लेट लगवाना या स्पष्ट रूप से नंबर पेंट करवाना अनिवार्य होगा। बिना नंबर वाले किसी भी वाहन का गेट पास जारी नहीं किया जाएगा।
मार्केट कमिटी सचिव अंजू के अनुसार, गेट पास बनाने के दौरान ट्रैक्टर की फोटो अपलोड की जाएगी जिसमें नंबर साफ दिखाई देना जरूरी है। इसके अलावा, मंडी गेट पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिस किसान के नाम पर पोर्टल में एंट्री होगी, उसी किसान का अंगूठा लगाकर सत्यापन किया जाएगा।
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मार्केट कमिटी सचिव अंजू के अनुसार, गेट पास बनाने के दौरान ट्रैक्टर की फोटो अपलोड की जाएगी जिसमें नंबर साफ दिखाई देना जरूरी है। इसके अलावा, मंडी गेट पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिस किसान के नाम पर पोर्टल में एंट्री होगी, उसी किसान का अंगूठा लगाकर सत्यापन किया जाएगा।
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