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Jhajjar-Bahadurgarh News: नशा तस्कर को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Mar 2026 02:20 AM IST
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Court sentences drug smuggler to four years' imprisonment
झज्जर। नशा तस्करी के मामले में एडिशनल सेशन जज सुखप्रीत सिंह की अदालत ने दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना न अदा करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार गत सात अगस्त 2019 को पुलिस ब्रिगेडियर सिंह मेट्रो स्टेशन नजदीक गांव संखोल के पास गश्त पर थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रदीप उर्फ रंगीला निवासी गांव संखोल रेलवे क्रॉसिंग के पास नशीले पदार्थ को बेच रहा है।
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सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां गाड़ी के पास एक आदमी को दाहिने हाथ में पॉलीथिन बैग देखा। पुलिस को देखकर वह आदमी सड़क से हट गया और शौच करने का नाटक करने लगा।
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पुलिस ने उसे पॉलीथिन बैग के साथ पकड़ लिया। पूछने पर उसने अपना नाम प्रदीप उर्फ रंगीला निवासी गांव संखोल बताया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत एक नोटिस दिया गया था। उसके बाद अधिकारी के सामने उसकी सघन तलाशी ली गई।

उसके पॉलीथीन बैग से एक प्लास्टिक बॉक्स मिला, जिसमें तीन और छोटे पॉलीथिन पैकेट थे। जब उसे खोला गया तो उसमें हेरोइन मिली। उसका वजन 33 ग्राम मिला था। पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। इस मामले में अदालत ने प्रदीप उर्फ रंगीला निवासी गांव संखोल को चार साल कैद की सजा सुनाई है।
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