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अदालतों में आरोपियों के विरुद्ध मजबूती से करें पैरवी : डीसी

Fri, 20 Oct 2023 01:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Fri, 20 Oct 2023 01:00 AM IST
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Advocate strongly against the accused in the courts: DC
संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर चिह्नित मामलों में अपराधी को सजा दिलवाने के लिए अदालत में पुख्ता सबूतों के साथ मजबूती के साथ पैरवी करें। यह निर्देश डीसी शक्ति सिंह वीरवार को लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में गृह विभाग के एसीएस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद चिह्नित अपराध की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन और जिला न्यायवादी अशोक बागड़ी भी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि जेलों में बंदियों की वीसी से केसों की सुनवाई की जाए। अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिलने पर समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और अपराध की प्रवृत्ति कम होती है। ऐसे अपराध जो चिह्नित अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। पुलिस विभाग उनकी प्राथमिकता के आधार पर पूरी गहनता से जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला न्यायवादी विभाग के साथ आपसी समन्वय से कार्य करे। डीसी ने बैठक में केसों से संबंधित बचाव, साक्ष्य और तकनीकी कानूनी पहलुओं बारे विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि चिन्हित अपराध में कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह जांच कर रिपोर्ट बनाएं। डीसी ने जिला न्यायवादी को निर्देश देते हुए कहा कि माननीय अदालतों में पैरवी से पहले केस का अच्छी तरह अध्ययन कर साक्ष्यों को भी जांच लें। चिन्हित अपराध योजना के मामलों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि पोक्सो, जेजे एक्ट, एनडीपीएस कमर्शियल, एमटीपी, पीसी-पीएनडीटी एक्ट सहित अन्य अति गंभीर श्रेणी के मामले चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिले और अपराधी को सजा मिल सके।
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