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लि प्रशासन ने खुली बोली लगाकर अलॉट की लघु सचिवालय में दुकानें
Updated Thu, 05 Apr 2018 01:35 AM IST
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प्रशासन ने खुली बोली लगाकर अलॉट की लघु सचिवालय में दुकानें
अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी।
नगराधीश की अध्यक्षता में बुधवार को लघु सचिवालय परिसर के लिए वाहन पार्किंग, चाय की कैंटीन, फोटोस्टेट, सरकारी फार्म व जूस की दुकानों की खुली बोली का आयोजन किया गया। इस दौरान वाहन पार्किंग, चाय की कैंटीन व फोटोस्टेट की दुकानों का ठेका अलॉट कर दिया गया। नगराधीश मनीष कुमार फौगाट ने बोली के दौरान स्पष्ट किया कि लघु सचिवालय परिसर में केवल उपायुक्त कार्यालय द्वारा दिए गए ठेके का मालिक ही अपनी दुकान चला सकता है। इसके अलावा लघु सचिवालय परिसर में किसी अन्य अधिकारी, संस्था अथवा भवन का ठेका मान्य नहीं है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में लघु सचिवालय परिसर में विभिन्न प्रकार की दुकान चला रहे लोग तुरंत अपनी दुकान हटा लें। अब केवल वहीं लोग लघु सचिवालय परिसर में अपनी दुकान लगा सकते हैं, जिन्हें उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से बुधवार को ठेका दिया गया है। उन्होंने कहा कि बताया कि बोली के लिए कुल 14 व्यक्तियों ने फीस जमा करवाई थी। खुली बोली के आधार पर पार्किंग का ठेका जलधीर के नाम 7 लाख 48 हजार रुपये में दिया गया है। खुली बोली में चाय की कैंटीन का ठेका चार लाख एक हजार रुपये और फोटोस्टेट की दुकान का ठेका 3 लाख 40 हजार रुपये में दिया गया है। कोई बोलीदाता नहीं होने के कारण सरकार फार्म व जूस की दुकान का ठेका नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि सफल बोलीदाता को सभी नियमों का पालन करना होगा और निर्धारित समय पर बोली की रकम भी जमा करवानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लघु सचिवालय परिसर में अगर सफल बोलीदाता के अलावा या बिना उपायुक्त कार्यालय के ठेके के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की दुकान आदि चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार, लेखा अधिकारी प्रवीन यादव, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी अमित लांबा, वासुदेव आनंद, रविंद्र छिल्लर, विजय खट्टर, तरूण आदि मौजूद थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी।
नगराधीश की अध्यक्षता में बुधवार को लघु सचिवालय परिसर के लिए वाहन पार्किंग, चाय की कैंटीन, फोटोस्टेट, सरकारी फार्म व जूस की दुकानों की खुली बोली का आयोजन किया गया। इस दौरान वाहन पार्किंग, चाय की कैंटीन व फोटोस्टेट की दुकानों का ठेका अलॉट कर दिया गया। नगराधीश मनीष कुमार फौगाट ने बोली के दौरान स्पष्ट किया कि लघु सचिवालय परिसर में केवल उपायुक्त कार्यालय द्वारा दिए गए ठेके का मालिक ही अपनी दुकान चला सकता है। इसके अलावा लघु सचिवालय परिसर में किसी अन्य अधिकारी, संस्था अथवा भवन का ठेका मान्य नहीं है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में लघु सचिवालय परिसर में विभिन्न प्रकार की दुकान चला रहे लोग तुरंत अपनी दुकान हटा लें। अब केवल वहीं लोग लघु सचिवालय परिसर में अपनी दुकान लगा सकते हैं, जिन्हें उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से बुधवार को ठेका दिया गया है। उन्होंने कहा कि बताया कि बोली के लिए कुल 14 व्यक्तियों ने फीस जमा करवाई थी। खुली बोली के आधार पर पार्किंग का ठेका जलधीर के नाम 7 लाख 48 हजार रुपये में दिया गया है। खुली बोली में चाय की कैंटीन का ठेका चार लाख एक हजार रुपये और फोटोस्टेट की दुकान का ठेका 3 लाख 40 हजार रुपये में दिया गया है। कोई बोलीदाता नहीं होने के कारण सरकार फार्म व जूस की दुकान का ठेका नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि सफल बोलीदाता को सभी नियमों का पालन करना होगा और निर्धारित समय पर बोली की रकम भी जमा करवानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लघु सचिवालय परिसर में अगर सफल बोलीदाता के अलावा या बिना उपायुक्त कार्यालय के ठेके के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की दुकान आदि चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार, लेखा अधिकारी प्रवीन यादव, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी अमित लांबा, वासुदेव आनंद, रविंद्र छिल्लर, विजय खट्टर, तरूण आदि मौजूद थे।
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