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कोरोना ने बढ़ाई चिंता: हाईकोर्ट ने कहा- कानून व्यवस्था का संकट न हो तो 28 फरवरी तक गिरफ्तारियां न करें
Sat, 22 Jan 2022 12:09 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 22 Jan 2022 12:09 AM IST
सार
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को छोटे-मोटे अपराधों को लेकर ये आदेश दिए हैं। कहा है कि कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। अदालतें नियमित तौर पर काम नहीं कर पा रहीं।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में अदालतें नियमित तौर पर काम नहीं कर पा रही हैं। तीनों 28 फरवरी तक छोटे-मोटे अपराधों में जब तक कानून व्यवस्था का संकट न हो, गिरफ्तारियां न करें।
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हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर लिए संज्ञान पर सुनवाई को जारी रखत हुए कहा कि हालात बेहद नाजुक हैं। ऐसे में जब तक जरूरी न हो, तब तक लोग अदालत न आएं। इसके लिए हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों द्वारा जिन आरोपियों को जमानतें मिल चुकी हैं और या पैरोल मिल चुकी है, उनकी जमानतें और पैरोल 28 फरवरी तक जारी रखे जाने के आदेश दिए हैं।
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इसके अलावा तीनों राज्यों को कहीं भी अतिक्रमण हटाने, बेदखल किए जाने के आदेशों पर 28 फरवरी तक कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया भी तब तक स्थगित रखने के आदेश दिए हैं।
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गत वर्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिए थे। जिसके बाद उन्हीं आदेशों को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागु किए जाने के हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए थे। हालात सुधारने पर हाई कोर्ट ने यह आदेश वापस ले लिए थे। अब दोबारा हालात बिगड़ने पर फिर से यह आदेश लागू कर दिए हैं।
हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश के बारे में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस सहित बार एसोसिएशन सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनल्स आदि को जानकारी देने का भी आदेश दे दिया है।