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Hisar News: ओटीएस से व्यापारियों का 2 करोड़ का ब्याज व 6.80 करोड़ की पेनल्टी की माफ

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Mar 2024 12:33 AM IST
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Waiver of interest of Rs 2 crore and penalty of Rs 6.80 crore for traders through OTS
हिसार। सरकार की वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के तहत हिसार जिले के व्यापारियों अब तक व्यापारियों से 85.72 लाख रुपये जमा कराए गए हैं। ओटीएस योजना की शर्तों के तहत व्यापारियों का 2.04 करोड़ रुपये ब्याज और 6.80 करोड़ रुपये पेनल्टी माफ की गई है।
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प्रवक्ता ने बताया कि वेट पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। व्यापारियों व उद्योगपतियों के बकाया टैक्स से जुड़े मामले ओटीएस योजना के तहत निपटाए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत जीएसटी कानून के लागू होने से पहले सात कर अधिनियमों को निपटाने के लिए चार श्रेणियों के तहत ब्याज व पेनल्टी में छूट दी गई है। ये कर स्वीकृत कर, विवादित कर, निर्विदित कर और अतंरिय कर हैं। योजना में स्वीकृत कर का भुगतान करने से ब्याज व पेनल्टी की 100 प्रतिशत माफी का प्रावधान है। इसी प्रकार विवादित कर के तहत 50 लाख रुपये तक की देय कर राशि का तीस प्रतिशत व 50 लाख से ऊपर की राशि में 50 प्रतिशत कर भुगतान करने पर ब्याज व पेनल्टी की राशि माफ हो जाएगी।
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सीएसटी एक्ट के तहत अंतरीय देय कर का तीस प्रतिशत राशि जमा करवाने पर 70 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। इस योजना का लाभ 30 मार्च तक उठाया जा सकता है। व्यापारियों व कर दाताओं की मदद के लिए ओटीएस हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। जिला निरीक्षक विनोद बेनीवाल के नंबर 9416401698 या निरीक्षक ओमप्रकाश के नंबर 9810575672 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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