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उकलाना पालिका चुनाव : पहले दिन नामांकन का इंतजार करते रहे अधिकारी
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हिसार। उकलाना नगर पालिका चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन पहले दिन कोई भी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। निर्धारित समय सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक अधिकारी इंतजार करते रहे।
चेयरपर्सन पद के नामांकन के लिए बरवाला के एसडीएम अश्वीर नैन को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्ड 1 से 8 तक के लिए नायब तहसीलदार और वार्ड 9 से 16 तक के लिए बीडीपीओ को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। हालांकि अभी तक चेयरपर्सन पद के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम घोषित नहीं किए हैं।
निर्वाचन अधिकारी अश्वीर नैन के अनुसार नामांकन 21 से 25 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 27 अप्रैल को जांच, 28 अप्रैल को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। मतदान 10 मई को कराया जाएगा जबकि मतगणना 13 मई को होगी। आवश्यकता पड़ने पर 12 मई को पुनर्मतदान कराया जा सकता है। नगराधीश सुभाष चंद्र ने बताया कि चुनाव के दौरान सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी भवन, दीवारें, बिजली के खंभे, बस स्टैंड पर पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
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चुनाव के दौरान ड्राई-डे घोषित
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) महेंद्र पाल ने बताया कि चुनाव क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन ड्राई-डे रहेगा। इस दौरान शराब की बिक्री, परोसने और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब सहित सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को भी इसका पालन करना होगा।
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चेयरपर्सन पद के नामांकन के लिए बरवाला के एसडीएम अश्वीर नैन को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्ड 1 से 8 तक के लिए नायब तहसीलदार और वार्ड 9 से 16 तक के लिए बीडीपीओ को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। हालांकि अभी तक चेयरपर्सन पद के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम घोषित नहीं किए हैं।
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निर्वाचन अधिकारी अश्वीर नैन के अनुसार नामांकन 21 से 25 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 27 अप्रैल को जांच, 28 अप्रैल को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। मतदान 10 मई को कराया जाएगा जबकि मतगणना 13 मई को होगी। आवश्यकता पड़ने पर 12 मई को पुनर्मतदान कराया जा सकता है। नगराधीश सुभाष चंद्र ने बताया कि चुनाव के दौरान सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी भवन, दीवारें, बिजली के खंभे, बस स्टैंड पर पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
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चुनाव के दौरान ड्राई-डे घोषित
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) महेंद्र पाल ने बताया कि चुनाव क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन ड्राई-डे रहेगा। इस दौरान शराब की बिक्री, परोसने और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब सहित सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को भी इसका पालन करना होगा।