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Hisar News: नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2026 01:31 AM IST
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Two convicts sentenced to 20 years in prison each for raping a minor by giving intoxicating substances
हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने शुक्रवार को हांसी जिले के एक गांव की करीब 16 वर्षीय नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी राकेश और सुनील पर 1.16 लाख-1.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार अक्तूबर 2020 में पीड़िता की मां ने हांसी महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि गांव के ही दो लड़कों ने बहाने से उसे बुलाया और बहला-फुसलाकर गाड़ी में बैठाकर हिसार हाईवे पर अनजान जगह ले गए। इस दौरान दोनों ने शराब पी और लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बाद में दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। नाबालिग को दो-तीन घंटे बाद होश आया। पीड़िता की मां ने बताया कि वारदात करीब 40 दिन पहले हुई थी। आरोपी वीडियो-फोटो होने की बात कहकर ब्लैकमेल कर रहे थे और छोटे भाई को मारने की धमकी दे रहे थे। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस ने धारा 363, 366ए, 328, 376, 506 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था। जिला अदालत में शुक्रवार को 6 पॉक्सो में दोनों दोषी युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
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