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आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता : बिश्नोई

Fri, 19 Mar 2021 01:25 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 19 Mar 2021 01:25 AM IST
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The main objective of the RTI Act is transparency: Bishnoi
राज्य सूचना आयुक्त जयसिंह बिश्नोई ने कहा कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और प्रशासन को जवाबदेह बनाना आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। वे वीरवार को लघु सचिवालय सभागार में सूचना का अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला के दौरान विभिन्न विभागों के एसपीआईओ और एसएसपीआईओ सहित अन्य अधिकारियों को आरटीआई के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत करवाया गया।
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राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से नुकसान संबंधित जन सूचना अधिकारी को होता है। जानबूझकर जानकारी नहीं देने अथवा गलत जानकारी देने पर जनसूचना अधिकारी पर पेनल्टी लगाना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति से जन सूचना अधिकारी को बचना चाहिए। इसी प्रकार से आयोग के पत्रों का जवाब अवश्य दें और आयोग के निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त जयसिंह बिश्नोई ने कहा कि इस संबंध में अब संबंधित विभाग के डीडीओ को जवाबदेह बनाया गया है। इस प्रावधान में यह सुनिश्चित किया जाता है कि आयोग द्वारा लगाई गई पेनल्टी के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन में कटौती करें। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी पेंशन से यह कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसपीआईओ क्लास-1 अधिकारी से नीचे का नहीं होना चाहिए। जन सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को स्वयं पढ़ना चाहिए। इससे गलती कम होगी। उन्होंने बताया कि जागरूकता के उद्देश्य से 9 अप्रैल को फतेहाबाद और 12 अप्रैल को सिरसा में भी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
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पंचकूला में बनेगा राज्य आयोग भवन
जयसिंह बिश्नोई ने बताया कि सूचना आयोग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार पंचकूला में राज्य सूचना आयोग का भवन बनाने जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों से जुड़ी कार्यप्रणाली ऑनलाइन की जा रही है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 7 सूचना आयुक्त प्रतिमाह एक हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा करते हैं। प्रतिमाह तीन हजार नए मामले आयोग का प्राप्त होते हैं।
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समय पर जानकारी देना हमारा दायित्व : उपायुक्त
कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि नागरिकों के द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों की जानकारी मांगने पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। संबंधित अधिकारी को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझते हुए प्रार्थियों को सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवानी चाहिए। बैठक में एसडीएम डॉ. जितेंद्र अहलावत, विकास यादव, जगदीप सिंह, राजेंद्र कुमार, सीटीएम पुलकित मल्होत्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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