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ट्यूशन पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोषी शिक्षक को 20 साल कैद
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ट्यूशन पढ़ाने के बहाने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक केवल कृष्ण को डॉ. पंकज की अदालत ने सोमवार को 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इस संबंध में महिला पुलिस थाने में 29 अक्तूबर 2018 को दोषी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
अभियोग के अनुसार फतेहाबाद निवासी एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी का 28 अक्तूबर 2018 को उसके पास फोन आया। उसने कहा कि वह ट्यूशन नहीं जाएगी। जब उसने ट्यूशन न जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर केवल कृष्ण उसके साथ गलत काम करता है। उसके बाद वह हिसार आई और भतीजी से दोबारा पूछा तो उसने बताया कि जब वह रविवार को ट्यूशन के लिए जाती है तो टीचर उसके साथ दुष्कर्म करता है। इसी कारण वह इस रविवार को ट्यूशन नहीं गई। 21 अक्तूबर 2018 को जब वह ट्यूशन गई थी तो उसने दुष्कर्म किया था। शिकायत के अनुसार महिला ने पूरी बात पीड़िता के पिता व अपने भाई को बताई। महिला की शिकायत पर महिला पुलिस थाना में 29 अक्तूबर 2018 को आरोपी केवल कृष्ण के खिलाफ धारा 376, 376(2)(1), 376(2)(एन) और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत में एक साल तक चले मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने केवल कृष्ण को 30 अक्तूबर को दोषी करार दिया था। सोमवार को इस मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई।
किस धारा के तहत क्या सजा
धारा - सजा - जुर्माना
376(2)(एन) - 10 साल - 25 हजार रुपये
376(3) - 20 साल - 50 हजार रुपये
पोक्सो एक्ट - 10 साल - 25 हजार रुपये
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अभियोग के अनुसार फतेहाबाद निवासी एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी का 28 अक्तूबर 2018 को उसके पास फोन आया। उसने कहा कि वह ट्यूशन नहीं जाएगी। जब उसने ट्यूशन न जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर केवल कृष्ण उसके साथ गलत काम करता है। उसके बाद वह हिसार आई और भतीजी से दोबारा पूछा तो उसने बताया कि जब वह रविवार को ट्यूशन के लिए जाती है तो टीचर उसके साथ दुष्कर्म करता है। इसी कारण वह इस रविवार को ट्यूशन नहीं गई। 21 अक्तूबर 2018 को जब वह ट्यूशन गई थी तो उसने दुष्कर्म किया था। शिकायत के अनुसार महिला ने पूरी बात पीड़िता के पिता व अपने भाई को बताई। महिला की शिकायत पर महिला पुलिस थाना में 29 अक्तूबर 2018 को आरोपी केवल कृष्ण के खिलाफ धारा 376, 376(2)(1), 376(2)(एन) और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत में एक साल तक चले मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने केवल कृष्ण को 30 अक्तूबर को दोषी करार दिया था। सोमवार को इस मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई।
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किस धारा के तहत क्या सजा
धारा - सजा - जुर्माना
376(2)(एन) - 10 साल - 25 हजार रुपये
376(3) - 20 साल - 50 हजार रुपये
पोक्सो एक्ट - 10 साल - 25 हजार रुपये