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Hisar News: स्कूलाें में अनधिकृत प्रवेश पर राेक
Sat, 22 Aug 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sat, 22 Aug 2026 01:46 AM IST
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हांसी। देशभर में स्कूलाें की जांच से उपजे हंगामे के हालात के बीच शुक्रवार को उपायुक्त राहुल नरवाल ने जिले के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और शांतिपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनधिकृत एवं अवैध प्रवेश पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय परिसरों में बिना उचित अनुमति किसी बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
डीसी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए व्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यालय में आने वाले आगंतुकों और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। केवल उचित प्राधिकरण और वैध उद्देश्य के आधार पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
डीसी ने कहा कि विद्यालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियां सुरक्षा, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण के अनुरूप हों।
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बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति को कक्षा में प्रवेश करने, अध्यापन कार्य में हस्तक्षेप करने, विद्यार्थियों से अनावश्यक बातचीत करने या शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षाओं, प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों समेत अन्य गतिविधियों के दौरान भी अनधिकृत प्रवेश और हस्तक्षेप पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को सुरक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाहरी व्यक्ति के प्रवेश का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार अनुमति और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी
निर्देशों की अवहेलना या क्रियान्वयन में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। किसी विद्यालय में अनधिकृत प्रवेश या शैक्षणिक गतिविधियों में अनुचित हस्तक्षेप मिलने पर संबंधित अधिकारी या संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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डीसी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए व्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यालय में आने वाले आगंतुकों और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। केवल उचित प्राधिकरण और वैध उद्देश्य के आधार पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
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डीसी ने कहा कि विद्यालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियां सुरक्षा, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण के अनुरूप हों।
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बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति को कक्षा में प्रवेश करने, अध्यापन कार्य में हस्तक्षेप करने, विद्यार्थियों से अनावश्यक बातचीत करने या शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षाओं, प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों समेत अन्य गतिविधियों के दौरान भी अनधिकृत प्रवेश और हस्तक्षेप पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को सुरक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाहरी व्यक्ति के प्रवेश का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार अनुमति और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी
निर्देशों की अवहेलना या क्रियान्वयन में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। किसी विद्यालय में अनधिकृत प्रवेश या शैक्षणिक गतिविधियों में अनुचित हस्तक्षेप मिलने पर संबंधित अधिकारी या संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जाएगी।