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Hisar News: 40 हजार रिश्वत प्रकरण में एसआई दोषी, 23 फरवरी को सजा पर फैसला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Feb 2026 12:30 AM IST
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SI found guilty in Rs 40,000 bribery case, sentence to be decided on February 23
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने सोमवार को 40 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में सब-इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह को दोषी करार दिया है। वहीं सजा पर निर्णय के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है। मामला एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 29 जून 2021 को दर्ज किया गया था।
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शिकायतकर्ता धर्मपाल निवासी काहनेवाला जिला मानसा ने बताया कि धीरज कुमार उर्फ धीरु निवासी सरदूलगढ़ के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के बहाने क्राइम ब्रांच के एसआई ने उसे धमकाया कि केस में नाम डाल देंगे। आरोप है कि पहले दो लाख, फिर एक लाख रुपये में सौदा तय किया गया। डर के कारण धर्मपाल ने पत्नी के गहने 37,700 रुपये में बेच दिए, जबकि आरोपी 50 हजार रुपये की मांग कर दबाव बना रहा था।
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शिकायत पर एसीबी टीम ने एसआई को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 389 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ। सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर एसआई को दोषी ठहराया।
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