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नियम 134ए : अब निजी स्कूलों में हर कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें होंगी आरक्षित
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चेतन वर्मा
हिसार। नियम 134ए के तहत दाखिले पर मनमानी कर रहे निजी स्कूलों पर सीएम मनोहरलाल एक्शन मूड में आ गए हैं। उन्होंने नियम 134ए के तहत दाखिले में आरक्षित सीटें बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। इसके मद्देनजर अब निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। पहले प्रति कक्षा 10 प्रतिशत सीटें रिजर्व थी।
इस बारे में शुक्रवार दोपहरबाद करीब तीन बजे सीएम मनोहर लाल ने नियम 134ए के दाखिले
पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सीएम प्रिंसिपल सेकेटरी अमित अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर सिंह प्रसाद, सीनियर सेकेंडरी निदेशक जे गणेशन, मौलिक शिक्षा निदेशक अंशज सिंह सहित आला कमान की बैठक ली। इसमें निजी स्कूलों द्वारा नियम 134ए के अंतर्गत दाखिले पर विरोध जताने के मामले पर मंथन किया। बैठक में सीएम ने सख्ती दिखाते हुए नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत अब आरटीई एक्ट के तहत 10 की बजाय 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फरमान जारी कर दिया।
शिक्षा निदेशालय के अधिकारी ने बताया कि नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत हरियाणा में सबसे कम 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित थी। जबकि शेष राज्यों में आरटीई नियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए रिजर्व थीं। 2009 में हरियाणा में नियम 134ए के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के आदेश दिए थे, लेकिन 2013 में निजी स्कूल एसोसिएशन के दबाव के कारण शिक्षा निदेशालय ने 15 प्रतिशत घटाकर नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत निजी स्कूलों में 10 प्रतिशत सीटें ही आरक्षित थी। संवाद
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31 दिसंबर तक निजी स्कूलों में किए जा सकेंगे दाखिले
नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत मारमारी को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने 31 दिसंबर तक दाखिले की समयाविधि को बढ़ा दिया है। अब अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत निजी स्कूलों में हुई अलॉट सीटों पर करवा सकेंगे। इससे पूर्व 24 दिसंबर अर्थात शुक्रवार तक ही दाखिले किए जा सकते थे।
ढीले पड़ने लगे हैं निजी स्कूलों के तेवर
शिक्षा निदेशालय की सख्ती के बावजूद शुक्रवार से नियम 134ए दाखिले पर अड़े निजी स्कूलों के तेवर ढीले पड़ने शुरू हो गए है। जिनमें स्मॉल वंडर, सेंट मैरी स्कूल, डीपीएस स्कूलों ने अलॉट हुई सीटों पर दाखिला करना शुरू कर दिया है। जबकि एक निजी स्कूल अभी भी दाखिले करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी सूचना संबंधित बीईओ को दे दी है।
अभिभावक बोले-कोई मांग रहा सिक्योरिटी फीस तो ले रहा प्रोस्पेक्टस की राशि
बीईओ हिसार प्रथम ब्लॉक में पहुंचे अभिभावकों ने बताया कि कुछ निजी स्कूल नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत प्रक्रिया में 5 हजार तक की सिक्योरिटी फीस की डिमांड कर रहे हैं। जिनका रिफंडबेल राशि की श्रेणी में गिना जा रहा है। जबकि कुछ अभिभावकों ने बताया कि कुछ निजी स्कूल नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत प्रोस्पेक्टस तक के 500 रुपये मांग रहे हैं।
परिवार पहचान पत्र अनिवार्य, निजी स्कूल करवाएंगे दस्तावेजों की जांच
शिक्षा निदेशालय ने वीरवार देर रात पत्र जारी कर नियम 134ए दाखिले के तहत परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। जारी पत्र में हिदायतें दी है कि इस सुविधा का लाभ उठाने वाले अभिभावकों को हर हाल में परिवार पहचान पत्र संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को जमा करवाना होगा। अन्यथा दाखिला निरस्त किया जा सकता है। दूसरी विशेष बात है कि निजी स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग की आला कमान से मिलकर नियम 134ए दाखिला का लाभ उठाने वाले अभिभावकों की दस्तावेजों की जांच अनिवार्य तौर पर करने की मांग उठाई है। मान्यता प्राप्त स्कूल संगठन के वरिष्ठ उप प्रधान आरएस सिंधू ने बताया कि ईडब्ल्यूएस सहित अन्य मानकों की घर जाकर जांच करवाने की मांग अधिकारियों से की है।
सरकार ने जो फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। जब आरटीई नियम लागू किया है तो सरकार को भी भुगतान राशि पर नियम से अदा करनी चाहिए। - आरएस सिंधु, वरिष्ठ उप-प्रधान, मान्यता प्राप्त स्कूल संगठन, हिसार
एक निजी स्कूल की शिकायत मिल रही है, जोकि नियम 134ए दाखिले न करने पर अड़ा हुआ है। संपर्क किया जा रहा है। जिसके बाद संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश डीईईओ को भेज दी जाएगी। हालांकि कुछ अभिभावकों की शिकायत मिली है कि कुछ निजी स्कूल सिक्योरिटी फीस तो कुछ प्रोस्पेक्टस तक की फीस ले रहे हैं। इस स्कूलों से संपर्क किया जाएगा। - प्रदीप नरवाल, बीईओ, हिसार प्रथम ब्लॉक, हिसार
सीएम की ओर से नियम 134ए दाखिले को लेकर अब 25 प्रतिशत तक सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है। जिस पर मुहर भी लगा दी है, ताकि जिन स्कूलों में अलॉट हुए विद्यार्थियों की ज्यादा है तो उनको एडजेस्ट किया जा सकें। बीईओ, डीईईओ से बार-बार संपर्क किया जा रहा है। - विरेंद्र गोदारा, असिस्टेंट डॉयरेक्टर, प्राइवेट स्कूल एलिमेंट्री, पंचकूला
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हिसार। नियम 134ए के तहत दाखिले पर मनमानी कर रहे निजी स्कूलों पर सीएम मनोहरलाल एक्शन मूड में आ गए हैं। उन्होंने नियम 134ए के तहत दाखिले में आरक्षित सीटें बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। इसके मद्देनजर अब निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। पहले प्रति कक्षा 10 प्रतिशत सीटें रिजर्व थी।
इस बारे में शुक्रवार दोपहरबाद करीब तीन बजे सीएम मनोहर लाल ने नियम 134ए के दाखिले
पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सीएम प्रिंसिपल सेकेटरी अमित अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर सिंह प्रसाद, सीनियर सेकेंडरी निदेशक जे गणेशन, मौलिक शिक्षा निदेशक अंशज सिंह सहित आला कमान की बैठक ली। इसमें निजी स्कूलों द्वारा नियम 134ए के अंतर्गत दाखिले पर विरोध जताने के मामले पर मंथन किया। बैठक में सीएम ने सख्ती दिखाते हुए नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत अब आरटीई एक्ट के तहत 10 की बजाय 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फरमान जारी कर दिया।
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शिक्षा निदेशालय के अधिकारी ने बताया कि नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत हरियाणा में सबसे कम 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित थी। जबकि शेष राज्यों में आरटीई नियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए रिजर्व थीं। 2009 में हरियाणा में नियम 134ए के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के आदेश दिए थे, लेकिन 2013 में निजी स्कूल एसोसिएशन के दबाव के कारण शिक्षा निदेशालय ने 15 प्रतिशत घटाकर नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत निजी स्कूलों में 10 प्रतिशत सीटें ही आरक्षित थी। संवाद
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31 दिसंबर तक निजी स्कूलों में किए जा सकेंगे दाखिले
नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत मारमारी को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने 31 दिसंबर तक दाखिले की समयाविधि को बढ़ा दिया है। अब अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत निजी स्कूलों में हुई अलॉट सीटों पर करवा सकेंगे। इससे पूर्व 24 दिसंबर अर्थात शुक्रवार तक ही दाखिले किए जा सकते थे।
ढीले पड़ने लगे हैं निजी स्कूलों के तेवर
शिक्षा निदेशालय की सख्ती के बावजूद शुक्रवार से नियम 134ए दाखिले पर अड़े निजी स्कूलों के तेवर ढीले पड़ने शुरू हो गए है। जिनमें स्मॉल वंडर, सेंट मैरी स्कूल, डीपीएस स्कूलों ने अलॉट हुई सीटों पर दाखिला करना शुरू कर दिया है। जबकि एक निजी स्कूल अभी भी दाखिले करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी सूचना संबंधित बीईओ को दे दी है।
अभिभावक बोले-कोई मांग रहा सिक्योरिटी फीस तो ले रहा प्रोस्पेक्टस की राशि
बीईओ हिसार प्रथम ब्लॉक में पहुंचे अभिभावकों ने बताया कि कुछ निजी स्कूल नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत प्रक्रिया में 5 हजार तक की सिक्योरिटी फीस की डिमांड कर रहे हैं। जिनका रिफंडबेल राशि की श्रेणी में गिना जा रहा है। जबकि कुछ अभिभावकों ने बताया कि कुछ निजी स्कूल नियम 134ए दाखिले के अंतर्गत प्रोस्पेक्टस तक के 500 रुपये मांग रहे हैं।
परिवार पहचान पत्र अनिवार्य, निजी स्कूल करवाएंगे दस्तावेजों की जांच
शिक्षा निदेशालय ने वीरवार देर रात पत्र जारी कर नियम 134ए दाखिले के तहत परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। जारी पत्र में हिदायतें दी है कि इस सुविधा का लाभ उठाने वाले अभिभावकों को हर हाल में परिवार पहचान पत्र संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को जमा करवाना होगा। अन्यथा दाखिला निरस्त किया जा सकता है। दूसरी विशेष बात है कि निजी स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग की आला कमान से मिलकर नियम 134ए दाखिला का लाभ उठाने वाले अभिभावकों की दस्तावेजों की जांच अनिवार्य तौर पर करने की मांग उठाई है। मान्यता प्राप्त स्कूल संगठन के वरिष्ठ उप प्रधान आरएस सिंधू ने बताया कि ईडब्ल्यूएस सहित अन्य मानकों की घर जाकर जांच करवाने की मांग अधिकारियों से की है।
सरकार ने जो फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। जब आरटीई नियम लागू किया है तो सरकार को भी भुगतान राशि पर नियम से अदा करनी चाहिए। - आरएस सिंधु, वरिष्ठ उप-प्रधान, मान्यता प्राप्त स्कूल संगठन, हिसार
एक निजी स्कूल की शिकायत मिल रही है, जोकि नियम 134ए दाखिले न करने पर अड़ा हुआ है। संपर्क किया जा रहा है। जिसके बाद संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश डीईईओ को भेज दी जाएगी। हालांकि कुछ अभिभावकों की शिकायत मिली है कि कुछ निजी स्कूल सिक्योरिटी फीस तो कुछ प्रोस्पेक्टस तक की फीस ले रहे हैं। इस स्कूलों से संपर्क किया जाएगा। - प्रदीप नरवाल, बीईओ, हिसार प्रथम ब्लॉक, हिसार
सीएम की ओर से नियम 134ए दाखिले को लेकर अब 25 प्रतिशत तक सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है। जिस पर मुहर भी लगा दी है, ताकि जिन स्कूलों में अलॉट हुए विद्यार्थियों की ज्यादा है तो उनको एडजेस्ट किया जा सकें। बीईओ, डीईईओ से बार-बार संपर्क किया जा रहा है। - विरेंद्र गोदारा, असिस्टेंट डॉयरेक्टर, प्राइवेट स्कूल एलिमेंट्री, पंचकूला