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नगर निगम के बिल्डिंग गिराने के आदेश के खिलाफ कोर्ट में पहुंचा आरसीबी मालिक, सुनवाई आज
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हिसार। नगर निगम के बिल्डिंग गिराने के आदेश के खिलाफ राम चाट भंडार (आरसीबी) रेस्टोरेंट के मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। रेस्टोरेंट मालिक की तरफ से अदालत में दायर याचिका में कहा है कि निगम प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। उधर इस पर निगम प्रशासन का कहना है कि चूंकि निगमायुक्त की तरफ से अपनी शक्तियां अपने स्टाफ को स्थानांतरित की गई हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट मालिक के इस तर्क का कोई आधार नहीं है। मामले में सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई है।
बता दें कि आरसीबी में आग लगने की घटना के बाद नगर निगम प्रशासन की तरफ से 20 अप्रैल को रेस्टोरेंट मालिक को नोटिस जारी कर बिल्डिंग को अवैध निर्माण करार देते हुए सात दिन में इसे गिराने के आदेश दिए थे। इस नोटिस में निगम अधिकारियों ने हवाला दिया था कि बिल्डिंग मालिक इस मामले मे दीवानी अदालत, सिविल अदालत व हाईकोर्ट में भी केस हार चुका है। बावजूद इसके मालिक ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना है। इसके बाद निगम प्रशासन ने इस बिल्डिंग को असुरक्षित बताते हुए 22 अप्रैल को एक अन्य नोटिस जारी कर सात दिनों में इस गिराने को कहा था। इसके बाद 27 अप्रैल को निगम ने रेस्टोरेंट मालिक को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 265 के तहत दोबारा नोटिस भी दिया।
होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, सिनेमा, बैक्वेट हॉल व बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा मापदंडों की होगी जांच
नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने वीरवार को दमकल विभाग को आदेश जारी किए कि शहर में होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, सिनेमा, बैक्वेट हॉल, बहुमंजिला इमारत व वाणिज्यिक भवनों में सुरक्षा मापदंडों की जांच करें। नियमानुसार नहीं पाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सात दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निगमायुक्त ने कहा है कि पिछले दिनों आरसीबी में आग लगने के कारण एक किशोर की मौत हो गई थी और आसपास के कई भवनों को भी नुकसान पहुंचा था। इस तरह का हादसा और जान-माल का नुकसान दोबारा न हो, इस देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
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बता दें कि आरसीबी में आग लगने की घटना के बाद नगर निगम प्रशासन की तरफ से 20 अप्रैल को रेस्टोरेंट मालिक को नोटिस जारी कर बिल्डिंग को अवैध निर्माण करार देते हुए सात दिन में इसे गिराने के आदेश दिए थे। इस नोटिस में निगम अधिकारियों ने हवाला दिया था कि बिल्डिंग मालिक इस मामले मे दीवानी अदालत, सिविल अदालत व हाईकोर्ट में भी केस हार चुका है। बावजूद इसके मालिक ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना है। इसके बाद निगम प्रशासन ने इस बिल्डिंग को असुरक्षित बताते हुए 22 अप्रैल को एक अन्य नोटिस जारी कर सात दिनों में इस गिराने को कहा था। इसके बाद 27 अप्रैल को निगम ने रेस्टोरेंट मालिक को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 265 के तहत दोबारा नोटिस भी दिया।
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होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, सिनेमा, बैक्वेट हॉल व बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा मापदंडों की होगी जांच
नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने वीरवार को दमकल विभाग को आदेश जारी किए कि शहर में होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, सिनेमा, बैक्वेट हॉल, बहुमंजिला इमारत व वाणिज्यिक भवनों में सुरक्षा मापदंडों की जांच करें। नियमानुसार नहीं पाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सात दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निगमायुक्त ने कहा है कि पिछले दिनों आरसीबी में आग लगने के कारण एक किशोर की मौत हो गई थी और आसपास के कई भवनों को भी नुकसान पहुंचा था। इस तरह का हादसा और जान-माल का नुकसान दोबारा न हो, इस देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
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