फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   RCB owner reached the court against the order of demolition of municipal building, hearing today

नगर निगम के बिल्डिंग गिराने के आदेश के खिलाफ कोर्ट में पहुंचा आरसीबी मालिक, सुनवाई आज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 29 Apr 2022 12:51 AM IST
विज्ञापन
RCB owner reached the court against the order of demolition of municipal building, hearing today
हिसार। नगर निगम के बिल्डिंग गिराने के आदेश के खिलाफ राम चाट भंडार (आरसीबी) रेस्टोरेंट के मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। रेस्टोरेंट मालिक की तरफ से अदालत में दायर याचिका में कहा है कि निगम प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। उधर इस पर निगम प्रशासन का कहना है कि चूंकि निगमायुक्त की तरफ से अपनी शक्तियां अपने स्टाफ को स्थानांतरित की गई हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट मालिक के इस तर्क का कोई आधार नहीं है। मामले में सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई है।
विज्ञापन

बता दें कि आरसीबी में आग लगने की घटना के बाद नगर निगम प्रशासन की तरफ से 20 अप्रैल को रेस्टोरेंट मालिक को नोटिस जारी कर बिल्डिंग को अवैध निर्माण करार देते हुए सात दिन में इसे गिराने के आदेश दिए थे। इस नोटिस में निगम अधिकारियों ने हवाला दिया था कि बिल्डिंग मालिक इस मामले मे दीवानी अदालत, सिविल अदालत व हाईकोर्ट में भी केस हार चुका है। बावजूद इसके मालिक ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना है। इसके बाद निगम प्रशासन ने इस बिल्डिंग को असुरक्षित बताते हुए 22 अप्रैल को एक अन्य नोटिस जारी कर सात दिनों में इस गिराने को कहा था। इसके बाद 27 अप्रैल को निगम ने रेस्टोरेंट मालिक को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 265 के तहत दोबारा नोटिस भी दिया।
विज्ञापन

होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, सिनेमा, बैक्वेट हॉल व बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा मापदंडों की होगी जांच
नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने वीरवार को दमकल विभाग को आदेश जारी किए कि शहर में होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, सिनेमा, बैक्वेट हॉल, बहुमंजिला इमारत व वाणिज्यिक भवनों में सुरक्षा मापदंडों की जांच करें। नियमानुसार नहीं पाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सात दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निगमायुक्त ने कहा है कि पिछले दिनों आरसीबी में आग लगने के कारण एक किशोर की मौत हो गई थी और आसपास के कई भवनों को भी नुकसान पहुंचा था। इस तरह का हादसा और जान-माल का नुकसान दोबारा न हो, इस देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed