फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Property tax to be determined based on collector rates starting October 1; likely to increase by up to three times in commercial areas.

Hisar News: एक अक्तूबर से कलेक्टर रेट से तय होगा प्रॉपर्टी टैक्स, व्यावसायिक क्षेत्र में 3 गुना तक बढ़ने की संभावना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Property tax to be determined based on collector rates starting October 1; likely to increase by up to three times in commercial areas.
नगर निगम कार्यालय ​स्थि​त प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच।
हिसार। नगर निगम सीमा में पुराने और रियायती स्लैब के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की मियाद खत्म होने में महज पांच दिन बचे हैं। इसके बावजूद पिछले तीन महीनों में करीब 1.54 लाख करदाताओं में से सिर्फ 10 हजार ने ही टैक्स जमा कराया है। इनमें 40 हजार प्लॉट धारक हैं। करदाताओं ने अब तक 4 करोड़ 85 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और 3 करोड़ रुपये फायर टैक्स जमा कराया है। पुराने स्लैब से भुगतान की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
विज्ञापन

प्रदेश सरकार के निर्देश पर नगर निगम 1 अक्तूबर से प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारण की नई व्यवस्था लागू करेगा। इसके तहत पुराना स्लैब समाप्त हो जाएगा और कलेक्टर रेट के आधार पर टैक्स तय होगा। कलेक्टर रेट अधिक होने के कारण शहर की कई व्यावसायिक और रिहायशी कॉलोनियों में टैक्स तीन गुना तक बढ़ने की संभावना है।
विज्ञापन

कलेक्टर रेट से बढ़ सकता है वित्तीय बोझ
नई व्यवस्था में प्रॉपर्टी टैक्स सीधे जमीन के सरकारी मूल्य यानी कलेक्टर रेट से जोड़ा जाएगा। अब तक टैक्स का निर्धारण तय मानक और संपत्ति के क्षेत्रफल के आधार पर होता था। नए स्लैब का असर प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों पर अधिक पड़ने की संभावना है। अधिक कलेक्टर रेट वाले क्षेत्रों में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का टैक्स कई गुना बढ़ सकता है। पॉश कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर स्थित रिहायशी संपत्तियां भी इससे प्रभावित होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे टैक्स
करदाता हरियाणा सरकार के ‘मेरी संपत्ति-मेरा ब्योरा’ या यूएलबी के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान पर भी नियमानुसार छूट का लाभ 30 सितंबर तक ही मिलेगा।
अंतिम दिन का इंतजार न करें
निगम अधिकारियों के अनुसार अंतिम तिथि पर कार्यालयों में भीड़ बढ़ने के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर एक साथ अधिक ट्रैफिक से सर्वर धीमा या ठप होने की समस्या आ सकती है। 30 सितंबर तक भुगतान नहीं होने पर 1 अक्तूबर से सिस्टम नए स्लैब और दरों के अनुसार टैक्स की गणना करेगा।
ऐसे समझिए नए और पुराने स्लैब में फर्क
ऑटो मार्केट के सामने स्थित तायल गार्डन में 100 वर्ग गज की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का कलेक्टर रेट के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स 4653 रुपये बनेगा जबकि पुराने स्लैब में यही टैक्स 1500 से 1600 रुपये है।

शहर के विकास में प्रॉपर्टी टैक्स की अहम भूमिका होती है। पुराने स्लैब का लाभ उठाने के लिए अब सिर्फ पांच दिन का समय बचा है। 30 सितंबर के बाद पुरानी दरों पर टैक्स स्वीकार नहीं किया जाएगा। शहरवासी समय रहते अपने बकाया टैक्स का भुगतान करें।
- जितेंद्र सिंह, डीएमसी, नगर निगम हिसार
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed