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Hisar News: 150 बकायेदारों को जारी किए नोटिस, अब तक 4.92 करोड़ रुपये खजाने में जमा

Fri, 22 Mar 2024 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Fri, 22 Mar 2024 12:15 AM IST
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Notices issued to 150 defaulters, till now Rs 4.92 crore deposited in treasury
सिरसा। प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज की छूट का लाभ उठाने में शहरवासियों ने रुचि दिखाई है, लेकिन कुछ बड़े बकायेदारों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है। विभाग ने करीब 150 बकायेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं परिषद के खजाने में अब तक प्रॉपर्टी टैक्स का 4 करोड़ 92 लाख रुपये जमा हुआ है।
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अधिकारियों की माने तो वर्ष 2023- 2024 का प्रॉपर्टी टैक्स का लक्ष्य 5 करोड़ 23 लाख रुपये रखा गया था। जो इस वित्त वर्ष में पूर्ण होता नजर आ रहा है। यदि बड़े बकायेदार भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स 10 दिनों में भरते हैं तो करोड़ों रुपये ओर जमा हो हो जाएंगे।
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बता दें कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने को लेकर 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज की शत प्रतिशत छूट दी गई है। इसके अलावा बकाया एरियर पर 15 प्रतिशत की छूट सरकार ने दी है। दोनों छूट का लाभ बड़े स्तर पर लोग उठा रहा हैं।
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यह है अनुमानित आंकड़ा
कुल प्रॉॅपर्टी : 96432
जमा हुई राशि : 4 करोड़ 92 लाख रुपये

विकास शुल्क : 4 करोड़ 73 लाख रुपये

कचरा शुल्क : 54 लाख 85 हजार रुपये
बजट में लक्ष्य : 5 करोड़ 23 लाख रुपये


यह है व्यवस्था
नगर परिषद ने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स विभाग में जमा करवाने के लिए विशेष सुविधा दी हुई है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए चार काउंटर बना गए हैं। यहां पर ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से टैक्स जमा होता है। सीएचसी व अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते हुए भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते है। जो लोग तकनीकी तौर पर सक्षम हैं वह स्वयं ऑन लाइन यूएलबीएचआरवाईएडीसी डॉट इन पर जाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है। अहम बात यह है कि सरकार ने ऑनलाइन प्राॅपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए कई विकल्प दिए हैं। उपभोक्ता डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांसजेक्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स भर सकता है।



प्रॉपर्टी टैक्स की छूट का लाभ बड़े स्तर पर शहरवासी उठा रहे है। पांच करोड़ के आस पास का सालाना लक्ष्य था। हम पूरा कर लेंगे। वहीं बकायेदारों को नोटिस भेजे हैं, ताकि वह भी प्रॉपर्टी टैक्स छूट का लाभ उठा सके।
- अतर सिंह खनगवाल, कार्यकारी अधिकारी।
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