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मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के लिए नहीं आया एक भी आवेदन
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हिसार। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना में जिले के व्यापारी जरा भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक जिले से एक भी व्यापारी ने योजना के लिए आवेदन नहीं किया है। इस योजना के तहत मात्र 50 रुपये में 5 लाख रुपये का बीमा किया जाता है। 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यापारी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि योजना का फायदा उठाने के लिए व्यापारी के पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। बता दें कि हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की तरफ से यह योजना शुरू की गई है।
इन परिस्थितियों में मिलेगा बीमा योजना का फायदा
- व्यापारी का सामान चोरी होने पर
- प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर
- दुर्घटना में व्यापारी की मौत होने पर
- दुर्घटना में व्यापारी के स्थायी रूप से अपंग होने पर
आवेदन के लिए इन कागजातों का होना जरूरी
- जीएसटी नंबर
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मालिकाना हक से संबंधित कागजात
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
इस योजना के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए व्यापारी हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर जीएसटी नंबर के जरिये व्यापारी का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद व्यापारी को आवेदन पत्र भरना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड, पैनकार्ड व मालिकाना हक से संबंधित कागजात अपलोड करने होंगे और 50 रुपये का भुगतान भी करना होगा। रजिस्ट्रेशन तभी पूर्ण माना जाएगा, जब भुगतान हो जाएगा और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा।
वेबसाइट पर योजना की विस्तृत जानकारी तक नहीं
उधर हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर इस योजना की विस्तृत जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए वेबसाइट पर दिए लिंक पर क्लिक करने पर कमिंग सून लिखा आ रहा है।
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अभी तक इस योजना में एक भी आवेदन नहीं आया है। चूंकि अभी इस योजना को लागू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस कारण से व्यापारियों को इसकी जानकारी नहीं है। विभाग की तरफ से व्यापारियों को इस योजना का फायदा उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। - जनक कुमार, सहायक निदेशक, एमएसएमई
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इन परिस्थितियों में मिलेगा बीमा योजना का फायदा
- व्यापारी का सामान चोरी होने पर
- प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर
- दुर्घटना में व्यापारी की मौत होने पर
- दुर्घटना में व्यापारी के स्थायी रूप से अपंग होने पर
आवेदन के लिए इन कागजातों का होना जरूरी
- जीएसटी नंबर
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मालिकाना हक से संबंधित कागजात
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
इस योजना के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए व्यापारी हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर जीएसटी नंबर के जरिये व्यापारी का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद व्यापारी को आवेदन पत्र भरना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड, पैनकार्ड व मालिकाना हक से संबंधित कागजात अपलोड करने होंगे और 50 रुपये का भुगतान भी करना होगा। रजिस्ट्रेशन तभी पूर्ण माना जाएगा, जब भुगतान हो जाएगा और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा।
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वेबसाइट पर योजना की विस्तृत जानकारी तक नहीं
उधर हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर इस योजना की विस्तृत जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए वेबसाइट पर दिए लिंक पर क्लिक करने पर कमिंग सून लिखा आ रहा है।
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अभी तक इस योजना में एक भी आवेदन नहीं आया है। चूंकि अभी इस योजना को लागू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस कारण से व्यापारियों को इसकी जानकारी नहीं है। विभाग की तरफ से व्यापारियों को इस योजना का फायदा उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। - जनक कुमार, सहायक निदेशक, एमएसएमई