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Hisar News: प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकायेदारों पर नगर निगम कसेगा शिकंजा
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हिसार। मौजूदा वित्त वर्ष पूरा होने में एक माह से भी कम समय बचा है और नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स के निर्धारित लक्ष्य से काफी दूर है। 25 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले फरवरी तक 19 करोड़ रुपये टैक्स जमा हुआ है। शेष राशि की वसूली के लिए निगम ने बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। उन बकायेदारों पर कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं करवाया।
निगम प्रशासन ने मौजूदा वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स से आय का लक्ष्य 25 करोड़ रुपये निर्धारित किया हुआ है। फरवरी तक 19 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है। इस हिसाब से अभी निर्धारित लक्ष्य से 6 करोड़ रुपये कम टैक्स जमा हुआ है। चूंकि यह वित्त वर्ष का आखिरी महीना है और फिलहाल मुख्यालय की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर कोई छूट नहीं है। इसे देखते हुए निगम ने बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए सख्ती का फैसला किया है। इसके तहत बकायेदारों की संपत्ति को भी सील भी किया जा सकता है।
नोटिस देने के बाद भी नहीं भरा टैक्स
निगम ने पिछले दिनों पांच लाख रुपये से ज्यादा राशि वाले 183 बकायेदारों को नोटिस भेजे थे। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार इन पर 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नोटिस मिलने के बाद कुछ बकायेदार निगम पहुंचे। इनमें से कुछ ने टैक्स जमा करवाया तो कइयों ने टैक्स राशि को ज्यादा बताते हुए आपत्ति जताई। नगर निगम की तरफ टैक्स राशि को ठीक भी कर दिया गया। बावजूद इसके टैक्स जमा नहीं करवाया।
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आपत्ति लगाने वालों को लौटाई गईं ज्यादातर फाइलों का किया निपटान
नगर निगम ने पिछले दिनों आपत्ति लगाने वालों को लौटाईं गईं 6300 फाइलों को निपटाने के लिए वापस अपने पास मंगवा लिया था। इनमें से करीब 5700 फाइलों का निपटान कर दिया गया है। वहीं निगम में 5400 फाइलें नई आईडी की लगी थीं, जिनमें से 2700 का निपटान कर दिया गया। निगम की मानें तो वर्ष 2022 से अब तक 56 हजार प्रॉपर्टी धारकों ने आपत्ति लगाकर प्रॉपर्टी टैक्स दुरुस्त करवाया।
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पिछले वर्षों में इतना जमा हुआ प्रॉपर्टी टैक्स
वित्त वर्ष-लक्ष्य-जमा हुआ
2019-20-- -- -- -27 करोड़ रुपये-- -- -- -7.86 करोड़ रुपये
2020-21-- -- -- -- -24 करोड़ रुपये-- -- -- -- -- -15.92 करोड़ रुपये
2021-22-- -- -- -- -- -24 करोड़ रुपये-- -- -- -- -- 8.87 करोड़ रुपये
2022-23-- -- -- -22 करोड़ रुपये-- -- -- -- 12.08 करोड़ रुपये
2023-24-- -- -- -- -25 करोड़ रुपये-- -- -- -- -- 19.68 करोड़ रुपये
2024-25-- -- -- -- -- -- 25 करोड़ रुपये-- -- -- -- -- 19 करोड़ रुपये (28 फरवरी तक)
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फरवरी माह तक 1.66 करोड़ रुपये फायर टैक्स व 19 करोड़ 8 लाख 51 हजार प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है। अब बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए सख्ती की जाएगी। टैक्स जमा नहीं करवाने वालों की संपत्ति को सील भी किया जा सकता है। ऐसे में सभी से अपील है कि निर्धारित तिथि के भीतर टैक्स जमा करवा दें। - विरेंद्र सहारण, उपनिगमायुक्त
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निगम प्रशासन ने मौजूदा वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स से आय का लक्ष्य 25 करोड़ रुपये निर्धारित किया हुआ है। फरवरी तक 19 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है। इस हिसाब से अभी निर्धारित लक्ष्य से 6 करोड़ रुपये कम टैक्स जमा हुआ है। चूंकि यह वित्त वर्ष का आखिरी महीना है और फिलहाल मुख्यालय की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर कोई छूट नहीं है। इसे देखते हुए निगम ने बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए सख्ती का फैसला किया है। इसके तहत बकायेदारों की संपत्ति को भी सील भी किया जा सकता है।
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नोटिस देने के बाद भी नहीं भरा टैक्स
निगम ने पिछले दिनों पांच लाख रुपये से ज्यादा राशि वाले 183 बकायेदारों को नोटिस भेजे थे। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार इन पर 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नोटिस मिलने के बाद कुछ बकायेदार निगम पहुंचे। इनमें से कुछ ने टैक्स जमा करवाया तो कइयों ने टैक्स राशि को ज्यादा बताते हुए आपत्ति जताई। नगर निगम की तरफ टैक्स राशि को ठीक भी कर दिया गया। बावजूद इसके टैक्स जमा नहीं करवाया।
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आपत्ति लगाने वालों को लौटाई गईं ज्यादातर फाइलों का किया निपटान
नगर निगम ने पिछले दिनों आपत्ति लगाने वालों को लौटाईं गईं 6300 फाइलों को निपटाने के लिए वापस अपने पास मंगवा लिया था। इनमें से करीब 5700 फाइलों का निपटान कर दिया गया है। वहीं निगम में 5400 फाइलें नई आईडी की लगी थीं, जिनमें से 2700 का निपटान कर दिया गया। निगम की मानें तो वर्ष 2022 से अब तक 56 हजार प्रॉपर्टी धारकों ने आपत्ति लगाकर प्रॉपर्टी टैक्स दुरुस्त करवाया।
पिछले वर्षों में इतना जमा हुआ प्रॉपर्टी टैक्स
वित्त वर्ष-लक्ष्य-जमा हुआ
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
फरवरी माह तक 1.66 करोड़ रुपये फायर टैक्स व 19 करोड़ 8 लाख 51 हजार प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है। अब बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए सख्ती की जाएगी। टैक्स जमा नहीं करवाने वालों की संपत्ति को सील भी किया जा सकता है। ऐसे में सभी से अपील है कि निर्धारित तिथि के भीतर टैक्स जमा करवा दें। - विरेंद्र सहारण, उपनिगमायुक्त