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सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक जुलाई से नगर निगम काटेगा चालान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jun 2022 12:09 AM IST
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Municipal corporation will deduct challan from July 1 on the use of single use plastic
हिसार। अतिरिक्त निगम आयुक्त डॉ. प्रदीप हुड्डा ने सिंगल यूज प्लास्टिक होलसेल व्यापारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इसकी जगह कागज, पतों के बने प्रोडक्ट उपयोग करें। व्यापारियों के पास पॉल्यूशन बोर्ड से सर्टिफिकेट और व्यापार के लिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
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नगर निगम के सभागार में आयोजित बैठक में सीएसआइ सुभाष सैनी, सीटीएल जसबीर कुंडू, एपीओ सतेंद्र यादव, रवि सिंघवानी के अतिरिक्त भगत सिंह मार्केट, डोगरान मोहल्ला, पुरानी सब्जी मंडी सहित विभिन्न बाजारों के व्यापारी मौजूद रहे। एएमसी डॉ .प्रदीप हुड्डा ने व्यापारियों को निर्देश दिए कि सरकार की ओर से एक जुलाई के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के चालान काटने के आदेश हुए हैं। जिसको लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जिन व्यापारियों के पास कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक है, वह उनको अपने स्तर पर खत्म करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी।
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एसयूपी एप पर मिलेगी पूरी जानकारी
केंद्र सरकार द्वारा एसयूपी सीपीसीबी एप को मोबाइल में डाउनलोड कर लें। एप पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन व छूट को लेकर पूरी जानकारी मिल जाएगी। व्यापारियों ने अतिरिक्त निगम आयुक्त से मांग की कि पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक एक जुलाई से पहले करवाएं। इससे पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी हमें लाइसेंस के बारे में पूर्ण जानकारी दे सकें।
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पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट अनिवार्य
अतिरिक्त निगम आयुक्त डॉ. प्रदीप हुड्डा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह कागज, पतों के बने प्रोडक्ट सभी व्यापारी प्रयोग में लाएंगे। सभी व्यापारियों के पास पॉल्यूशन बोर्ड से सर्टिफिकेट और व्यापार के लिये रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ताकि नगर निगम की टीम जब चालान के लिए आए उन्हें व्यापारी संपूर्ण दस्तावेज दिखा सकें। यदि सर्टिफिकेट नहीं होगा तो चालान किया जाएगा।
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