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Hisar News: नगर निगम व्यवस्था बनाने में फेल, सरकारी विभाग ही खुले में डाल रहे मलबा
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हिसार। शहर में साफ-सफाई को लेकर व्यवस्था बनाने में नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। सरकारी विभाग ही नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। एचएयू की एक गाड़ी का साउथ बाईपास के किनारे मलबा डालने का वीडियो वायरल हुआ है।
बता दें कि निगम प्रशासन ने शहर में खुले में मलबा डालने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। निगम की तरफ से मलबे को लेकर सातरोड के पास साउथ बाईपास पर सीएंडडी वेस्ट प्लांट भी बना रखा है। नियमानुसार मकान आदि का मलबा इस प्लांट में डालना है। अगर इसके अलावा शहर में कहीं भी खुले में मलबा डाला जाता है तो निगम की तरफ उस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
वीडियो में एचएयू की ट्रैक्टर ट्रॉली
इस वीडियो में एक ट्रैक्टर ट्रॉली साउथ बाईपास आती है। ट्रॉली पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय उद्यान विभाग लिखा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक-परिचालक ट्रॉली में भरे मलबे को सड़क के किनारे डालकर चले जाते हैं।
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कचरे से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े पर नहीं किया जुर्माना
कुछ दिनों पहले निगम के डंपिंग स्टेशन पर अवैध रूप से दो ट्रैक्टर ट्रॉली को रंगे हाथ कचरा डालते हुए पकड़ा गया था। सूत्रों की मानें तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली किसी फैक्टरी का कचरा यहां डालने आए थे। नियमानुसार फैक्टरी संचालक पर जुर्माना किया जाना था, लेकिन उन्हें बिना जुर्माना किए ही छोड़ दिया गया।
उपनियम को लेकर नहीं आया एक भी सुझाव
निगम प्रशासन की तरफ से ठोस कचरा प्रबंधन के उपनियम को लेकर एक भी सुझाव नहीं आया है। इसे लेकर शहरवासियों को 15 दिन का समय भी दिया गया था। अब इन उपनियम को मुख्यालय भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन उपनियम को लागू किया जाएगा। इन उपनियम के तहत पशु व पक्षियों को सार्वजनिक स्थानों पर भोजना खिलाना, खुले में बर्तन व कपड़े धोना, गीला व सूखा कचरा अलग-अलग करके न देना और अलग-अलग डस्टबिन में न डालना, खुले में थूकना, खुले में पेशाब करना आदि गैर कानूनी होगा और ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।
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बता दें कि निगम प्रशासन ने शहर में खुले में मलबा डालने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। निगम की तरफ से मलबे को लेकर सातरोड के पास साउथ बाईपास पर सीएंडडी वेस्ट प्लांट भी बना रखा है। नियमानुसार मकान आदि का मलबा इस प्लांट में डालना है। अगर इसके अलावा शहर में कहीं भी खुले में मलबा डाला जाता है तो निगम की तरफ उस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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वीडियो में एचएयू की ट्रैक्टर ट्रॉली
इस वीडियो में एक ट्रैक्टर ट्रॉली साउथ बाईपास आती है। ट्रॉली पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय उद्यान विभाग लिखा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक-परिचालक ट्रॉली में भरे मलबे को सड़क के किनारे डालकर चले जाते हैं।
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कचरे से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े पर नहीं किया जुर्माना
कुछ दिनों पहले निगम के डंपिंग स्टेशन पर अवैध रूप से दो ट्रैक्टर ट्रॉली को रंगे हाथ कचरा डालते हुए पकड़ा गया था। सूत्रों की मानें तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली किसी फैक्टरी का कचरा यहां डालने आए थे। नियमानुसार फैक्टरी संचालक पर जुर्माना किया जाना था, लेकिन उन्हें बिना जुर्माना किए ही छोड़ दिया गया।
उपनियम को लेकर नहीं आया एक भी सुझाव
निगम प्रशासन की तरफ से ठोस कचरा प्रबंधन के उपनियम को लेकर एक भी सुझाव नहीं आया है। इसे लेकर शहरवासियों को 15 दिन का समय भी दिया गया था। अब इन उपनियम को मुख्यालय भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन उपनियम को लागू किया जाएगा। इन उपनियम के तहत पशु व पक्षियों को सार्वजनिक स्थानों पर भोजना खिलाना, खुले में बर्तन व कपड़े धोना, गीला व सूखा कचरा अलग-अलग करके न देना और अलग-अलग डस्टबिन में न डालना, खुले में थूकना, खुले में पेशाब करना आदि गैर कानूनी होगा और ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।