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सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद
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भिवानी। जिले के एक गांव में जबरन घर में घुसकर 15 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में यहां फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने वीरवार को दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 85-85 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को 6-6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस की ओर से अदालत में पेश चालान के मुताबिक जिले के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग ने आरोप लगाया था कि 22 जुलाई 2020 को उसके परिजन खेत में गए हुए थे कि इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले दो युवक राजीव व सुखविंद्र उसके घर में घुस आए। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने इस घटना के बारे में पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने इस संबंध में गांव निवासी राजीव व सुखविंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3), 376 (डी), 506, 450 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। वीरवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को संबंधित धाराओं के तहत उम्रकैद और 85-85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 6-6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस की ओर से अदालत में पेश चालान के मुताबिक जिले के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग ने आरोप लगाया था कि 22 जुलाई 2020 को उसके परिजन खेत में गए हुए थे कि इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले दो युवक राजीव व सुखविंद्र उसके घर में घुस आए। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने इस घटना के बारे में पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने इस संबंध में गांव निवासी राजीव व सुखविंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3), 376 (डी), 506, 450 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। वीरवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को संबंधित धाराओं के तहत उम्रकैद और 85-85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 6-6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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