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स्टेट रजिस्ट्रार ने बिश्नोई सभा के चुनाव जल्द कराने के दिए आदेश

Thu, 21 Jan 2021 12:59 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 21 Jan 2021 12:59 AM IST
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Haryana state firm and registrar order for Bishnoi sabha election
हिसार। रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी के रिकॉर्ड में बिश्नोई सभा हिसार का 2013 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ। ऐसे में वर्तमान में भी सभा की कोई कार्यकारिणी नहीं है। स्टेट रजिस्ट्रार ने 19 जनवरी 2021 को जिला रजिस्ट्रार को जल्द बिश्नोई सभा के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं।
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रजिस्ट्रार ने यह फैसला सभा के पूर्व प्रधान प्रदीप बेनिवाल के मामले में सुनाया है। जनवरी 2020 में प्रदीप बेनिवाल को सभा के कथित तौर पर संरक्षक कुलदीप बिश्नोई ने पद से हटा दिया था। बाद में मामला जिला रजिस्ट्रार और फिर स्टेट रजिस्ट्रार के पास पहुंचा। अब स्टेट रजिस्ट्रार ने मामले को लेकर कहा कि एचआरआरएस एक्ट 2012 के तहत संस्था का चुनाव नहीं करवाया गया है। इस संबंध में कोई भी रिकॉर्ड सभा की ओर से सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑनलाइन नहीं करवाया गया था।
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चुनाव करवाने के बाद सभा के संविधान में संशोधन
स्टेट रजिस्ट्रार ने चुनाव करवाने के बाद सभा के संविधान में भी एक्ट के अनुसार जरूरी संशोधन करवाने के निर्देश दिए हैं। यह संशोधन नई कार्यकारिणी ही करवाएगी। रजिस्ट्रार ने यह भी माना है कि एक्ट के अनुसार किसी भी सभा की कोई बैठक बुलाने का अधिकार उसके प्रधान व सचिव को ही होता है। कुलदीप बिश्नोई को सभा में संरक्षक बनाया गया है, जबकि एक्ट के अनुसार, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह के सभी जरूरी बिंदुओं को लेकर संविधान में संशोधन किया जाएगा और अब तक संरक्षक माने जा रहे कुलदीप बिश्नोई के पास सभा के फैसलों से संबंधित कोई अधिकार नहीं रहेंगे।
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यह दी गई थी शिकायत
रजिस्ट्रार को दी गई अर्जी में प्रदीप बेनिवाल ने कहा कि 2016 में बिश्नोई सभा हिसार के हुए चुनाव में उन्हें प्रधान चुना गया था। इसके बाद जुलाई 2019 में वे फिर से प्रधान निर्वाचित किए गए। 19 जनवरी 2020 को समाज के कार्यों की समीक्षा के लिए आम सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों के साथ आए और घोषणा कर दी कि सभा के 500 से अधिक सदस्यों के शपथपत्र उनके पास हैं, जो उन्हें हटाना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें हटाने की घोषणा करके वे बैठक से चले गए थे। शाम को कुलदीप बिश्नोई ने जगदीश कड़वासरा को प्रधान नियुक्त कर दिया था। उनका यह कदम कानून और सोसायटी के एचआआरएस एक्ट 2012 के खिलाफ है।
जल्द करवाएंगे चुनाव
आदेशों के अनुसार जल्द से जल्द चुनाव करवाएंगे। चुनाव के बाद एक्ट के अनुसार जरूरी संशोधन सभा के संविधान में करवाए जाएंगे।
- इतबार सिंह बिश्नोई, जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी, हिसार।
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