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Hisar News: ठेकेदार का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने के मामले में पांचवां आरोपी काबू
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मंडी आदमपुर। गांव सदलपुर निवासी ठेकेदार राकेश उर्फ चौटाला का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को काबू किया है। पुलिस ने इस मामले में गांव सदलपुर निवासी प्रवीण उर्फ पीके को काबू किया है। पुलिस ने प्रवीण को हिसार अदालत में पेश किया जहां अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। ज्ञात रहे कि पुलिस इस मामले में पहले भी गांव सदलपुर निवासी संतलाल, उसके दो पुत्रों वरूण व राहुल एवं गांव गोरखपुर निवासी अंकुश को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
- ये था मामला
पुलिस को दी शिकायत में भोडिया रोड़ सदलपुर निवासी पीडि़त ठेकेदार राकेश उर्फ चौटाला ने बताया कि वह सरकारी काम का ठेका लेता है। कुछ दिन पहले उसने व सदलपुर निवासी संतलाल ने अपनी 2 ढाणियों में जाने वाले रास्ता को सरकार द्वारा पक्का करने के बारें में दरखास्त लगाई थी। सरकार ने उसकी ढाणी को जाने वाले रास्ते को मंजूर कर दिया, लेकिन संतलाल की ढाणी को जाने वाले रास्ता को मंजूरी नहीं मिली। इस बात को लेकर संतलाल ने उससे कहा कि उसने उसका रास्ता मंजूर नहीं होने दिया। इसी बात को लेकर वह उसे गालियां देने लगा और रंजिश रखने लगा और उसी रंजिश के कारण उन्होंने उसका अपहरण करके चोटे मारी थी। पुलिस ने इस मामले में राकेश उर्फ चौटाला के ब्यान के आधार पर संतलाल, उसके 2 बेटों, संदीप, विकास, पीके, आत्माराम, विक्रम व नवीन के खिलाफ धारा 147, 149, 323, 341, 506, 364, 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।
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- ये था मामला
पुलिस को दी शिकायत में भोडिया रोड़ सदलपुर निवासी पीडि़त ठेकेदार राकेश उर्फ चौटाला ने बताया कि वह सरकारी काम का ठेका लेता है। कुछ दिन पहले उसने व सदलपुर निवासी संतलाल ने अपनी 2 ढाणियों में जाने वाले रास्ता को सरकार द्वारा पक्का करने के बारें में दरखास्त लगाई थी। सरकार ने उसकी ढाणी को जाने वाले रास्ते को मंजूर कर दिया, लेकिन संतलाल की ढाणी को जाने वाले रास्ता को मंजूरी नहीं मिली। इस बात को लेकर संतलाल ने उससे कहा कि उसने उसका रास्ता मंजूर नहीं होने दिया। इसी बात को लेकर वह उसे गालियां देने लगा और रंजिश रखने लगा और उसी रंजिश के कारण उन्होंने उसका अपहरण करके चोटे मारी थी। पुलिस ने इस मामले में राकेश उर्फ चौटाला के ब्यान के आधार पर संतलाल, उसके 2 बेटों, संदीप, विकास, पीके, आत्माराम, विक्रम व नवीन के खिलाफ धारा 147, 149, 323, 341, 506, 364, 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।
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