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Sirsa: नशा बेचकर अर्जित कर ली साढ़े तीन करोड़ की संपत्ति, अब पुलिस ने की अटैच

Wed, 23 Nov 2022 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 23 Nov 2022 02:45 AM IST
सार

तस्करी के बाद हुई कमाई से आरोपी ने अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन, मकान सहित अन्य संपत्ति खरीदी थी। जिससे अटैच करने के बाद पुलिस अब नीलामी करवाएगी। 

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Earned property worth three and a half crores by selling drugs, now attached by the police
पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के सिरसा में जिला पुलिस ने डबवाली के गांव पन्नीवाला मोरिकां निवासी तस्कर सुखंदर सिंह व उसके परिवार द्वारा नशे की कमाई से बनाई साढ़े तीन करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने अटैक किया है। तस्कर पर वर्ष 2008 से अब तक करीब 12 अफीम व डोडा पोस्त तस्करी के मामले दर्ज है। 
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मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसपी डॉ. अर्पित जैन ने बताया कि कॉप्मिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली ने तस्कर की दो करोड़ 40 लाख रुपये की संपत्ति कंफर्म की है जिसकी अब साढ़े तीन करोड़ रुपये की कीमत हो चुकी है। अब शीघ्र ही उक्त प्रॉपर्टी को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नीलाम करवाया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि जिला पुलिस के डीएसपी डबवाली कुलदीप बैनीवाल व एसएचओ सदर डबवाली देवीलाल व सब इंस्पेक्टर विकास के द्वारा डबवाली सदर थाना क्षेत्र के गांव पन्नीवाला मोरिकां निवासी सुखंदर सिंह उर्फ मंदर सिंह, दीप सिंह उर्फ बब्बी पुत्र सुखंमदर सिंह व दलजीत सिंह पुत्र सुखमंदर सिंह, जसप्रीत कौर पत्नी सुखमंदर सिंह व छिंद्रपाल कौर पत्नी दलजीत सिंह निवासियान पन्नीवाला मोरिकां की नशा के कारोबार से खरीदी गई कृषि भूमि, मकान, गाड़ियों व बैंकों में जमा करीब 18 लाख 25 हजार 809 रुपये की जमा राशि व 27 लाख 57 हजार 116 के करीब व्हीकल सहित करीब दो करोड़ 42 लाख रुपये की संपति को फ्रीज कर आगामी कार्रवाई शुरू की गई थी।
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सुखमंदर सिंह के खिलाफ 12 मामलें जबकि दीप उर्फ बब्बू के खिलाफ चार मामले तथा दलजीत के खिलाफ दो मामले मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज है। थाना सदर डबवाली में दीप सिंह उर्फ बब्बी अन्य अभियोग में अभी भी 5 क्विंटल चूरा पोस्त के मामलें में जेल में बंद है।

राजस्व विभाग से आरोपियों की संपत्ति की मांगी थी सूची 
पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने कहा कि पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मामले में सजायाफ्ता लोगों की सूची देकर राजस्व विभाग से उनके नाम दर्ज संपत्ति का ब्योरा मांगा गया था। राजस्व विभाग ने पूरी संपत्ति का ब्योरा पुलिस विभाग को दे दिया। जिसके बाद पुलिस विभाग ने संपत्ति को कुर्क करने के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू की और केस बनाकर नई दिल्ली में स्थित राजस्व विभाग के प्रशासक के पास केस भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राजस्व विभाग का ट्रिब्यूनल ही इस मामले में फैसला करता है जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने का प्रावधान है। पुलिस ने अपनी दलीलें रखकर संपत्ति अटैच करने का आग्रह किया था। 

नशा तस्करी के बाद दो करोड़ 42 लाख की बनाई थी संपत्ति  
पुलिस विभाग द्वारा राजस्व विभाग से करवाए गए मूल्यांकन से मालूम हुआ है कि सुखंदर सिंह उर्फ मंदर सिंह, दीप सिंह उर्फ बब्बी व दलजीत सिंह निवासियान पन्नीवाला मोरिकां ने नशा तस्करी की कमाई से करीब दो करोड़ 42 लाख रुपये की संपत्ति बनाई थी। नशे से अर्जित की गई संपत्ति का राजस्व विभाग से वर्तमान में मुल्याकंन करवाने से पता चला कि इस संपत्ति की करीब तीन करोड़ 50 लाख रुपये की कीमत आंकी गई है। नशे की कमाई से अर्जित की गई संपत्ति जब्त करने संबंधी सूचना जिला के राजस्व विभाग को भी दे दी गई थी ताकि वे लोग अपनी जमीन बेच न सके।


पुलिस ने अन्य तस्करों की भी तैयार की लिस्ट 
नशे की काली कमाई से संपत्ति अर्जित करने वालों का ब्योरा जुटाने के लिए जिला के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए है। उन्हें कहा गया है कि जिला में इस तरह के नशा बेचने व नशे से अवैध संपत्ति जुटाने वालों का पता लगाएं और उनकी सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई करें। अन्य कई आरोपियों की भी लिस्ट तैयार की गई है। जिनकी जल्द ही संपत्ति को अटैच करवाया जाएगा। -डॉ. अर्पित जैन, पुलिस अधीक्षक, सिरसा।
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