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Hisar News: नशा तस्कर दोषी करार, सजा 5 अगस्त को

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jul 2024 01:07 AM IST
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Drug smuggler found guilty, sentencing on August 5
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में आरोपी पटियाला के मोहीखुर्द निवासी जसविंद्र को दोषी करार दिया है। वहीं, अदालत ने सबूत के अभाव में पटियाला के सतविंद्र, हर्षप्रीत और हरविंद्र को बरी कर दिया है। दोषी को पांच अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। इस संबंध में आजाद नगर थाना पुलिस ने चारों के खिलाफ 2 जनवरी 2019 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस की स्पेशल टीम एसआई युद्धबीर के नेतृत्व में गंगवा गांव में गश्त पर थी। टीम को सूचना मिली कि राजगढ़ की तरफ से दो ट्रक आ रहे हैं। एक ट्रक में चूरा व डोडा पोस्त है। दूसरे ट्रक का चालक रेकी कर रहा है। टीम ने सूचना के आधार पर चौधरीवास टोल के पास नाकाबंदी की। इसी दौरान राजगढ़ की तरफ से दो ट्रक आए। पुलिस टीम ने दोनों ट्रकों की तलाशी ली तो एक ट्रक में कांच की बोतलों के नीचे 13 कट्टे मिले। इन कट्टों में 410 किलोग्राम चूरापोस्त व डोडापोस्त मिला। चालक जसविंद्र राजस्थान से नशा लेकर पंजाब जा रहा था।
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सोशल मीडिया पर डाली फायरिंग की वीडियो, केस दर्ज

हिसार। सोशल मीडिया पर हवाई फायर करने की वीडियो पोस्ट करने के बाद सीआईए की टीम जांच के लिए छोटूराम कॉलोनी पहुंची। आजाद नगर थाना पुलिस की जांच में पता चला कि छोटूराम कॉलोनी के संजय उर्फ संजू यादव ने अवैध हथियार से हवाई फायर किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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