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बेसहारा पशु के हमले से हुई पत्नी की मौत के लिए निगम से मांगा मुआवजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 27 Aug 2022 11:12 PM IST
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Compensation sought from corporation for death of wife due to attack of destitute animal
हिसार। बेसहारा गोवंश की वजह से दुर्घटनाओं के चलते काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं काफी लोग इनके हमले से घायल हो चुके हैं। पिछले माह वार्ड 8 गली नं. 9 श्याम नगर निवासी बजरंग लाल की पत्नी निर्मला देवी को भी एक बेसहारा गाय ने टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल निर्मला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। बजरंग लाल ने अधिवक्ता हेमंत अरोड़ा की मार्फत नगर निगम आयुक्त को 15 लाख रुपये के मुआवजे का लीगल नोटिस भेजा है।
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एडवोकेट हेमंत अरोड़ा ने नोटिस में 5 लाख रुपये निर्मला देवी के उपचार व अंतिम संस्कार पर होने वाले खर्च के 10 लाख रुपये के मुआवजे के लिए 15 दिन का नोटिस निगम को भेजा है। निगम को 9 सितंबर तक इस नोटिस का जवाब देना होगा। एडवोकेट हेमंत अरोड़ा ने लीगल नोटिस में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार व हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के निर्देशानुसार यह दर्शाया है कि किसी भी रोड पर कोई भी बेसहारा पशु नहीं होना चाहिए। न्यायालय के आदेश भी यही हैं कि अगर रोड पर कोई बेसहारा पशु घूमता है तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से नगर परिषद/नगर निगम की है। निर्मला देवी की रिपोर्ट में यही दर्शाया गया है कि बेसहारा पशु के हमले से चोटिल होने पर उसकी मृत्यु हुई है। अगर नगर निगम समय अवधि में बजरंग लाल को मुआवजा व उपचार खर्च नहीं देता तो उनके खिलाफ कोर्ट में उचित कार्यवाही हेतु कानूनी मामला दर्ज करवाया जाएगा।
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