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लोन की ब्याज राशि का चेक खारिज, दोषी को 6 माह की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 11:57 PM IST
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Check of loan interest amount rejected, guilty of 6 months imprisonment
हिसार। लोन की ब्याज राशि का दिया चेक खारिज होने के मामले में जींद के रूप नगर निवासी रविंद्र को अदालत ने दोषी करार देते हुए छह माह की कैद की सजा सुनाई है। इस बारे में रविंद्र ने हिसार के सेक्टर-16-17 निवासी फूल कुमार को एक लाख 60 हजार रुपये का चेक अदा किया, जो खारिज हो गया था।
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शिकायत में फूल कुमार ने बताया था कि उसने रविंद्र सैनी को जनवरी 2016 में 20 लाख रुपये लोन प्रति दो माह में दो प्रतिशत ब्याज पर दिया था। उस दौरान रविंद्र ने कहा था कि वह उसे जरूरत पड़ने पर 15 दिन में राशि लौटा देगा। जब शिकायतकर्ता ने उससे ब्याज राशि मांगी तो रविंद्र ने उसे एक लाख 60 हजार रुपये का चेक दिया, जो कि खारिज हो गया। उसके बाद फूल कुमार ने रविंद्र को लीगल नोटिस भेजा। उसके बाद मामले की शिकायत जेएमआईसी जितेंद्र कुमार की अदालत में दी गई। जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया।
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