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Hisar News: दुकान खाली कराने के विवाद में थप्पड़ मारने की आरोपी महिला को जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Mar 2026 11:13 PM IST
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Bail granted to woman accused of slapping in dispute over vacating the shop
हिसार। शहर के निरंकारी भवन रोड पर दुकान खाली कराने को लेकर हुए विवाद और मारपीट के मामले में आरोपी महिला को अदालत से राहत मिल गई है। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी संतोष देवी को नियमित जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल में समय लग सकता है ऐसे में आरोपी को अधिक समय तक हिरासत में रखने का औचित्य नहीं बनता।
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मामले के अनुसार घायल हेमंत गोयल उर्फ हैप्पी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वर्ष 2007 से निरंकारी भवन रोड पर कांच और इंटीरियर सामान की दुकान किराये पर लेकर चला रहा है। दुकान की मालकिन धापा देवी की वर्ष 2022 में मृत्यु के बाद उनकी तीन बेटियों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। जो अदालत में विचाराधीन है।
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शिकायत के अनुसार 29 दिसंबर 2025 को सुरेश कथूरिया अपने साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा और दुकान खाली करने की धमकी दी। आरोप है कि इसके बाद कई लोग कार और मोटरसाइकिल पर मौके पर पहुंचे और दुकान का शटर बंद कर लोहे के पाइप से मारपीट की। इस दौरान संतोष देवी और एक अन्य महिला पर पीड़ित को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया।
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पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी संतोष देवी को 27 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया था। आरोपी के अधिवक्ता प्रवीन सिवाच ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरोप मुख्य रूप से थप्पड़ मारने तक सीमित हैं और मामले की जांच पूरी हो चुकी है। इसी आधार पर अदालत ने संतोष देवी को नियमित जमानत देने का आदेश दिया।
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