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हत्या के प्रयास के मामले में दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद, 20500 रुपये जुर्माना

Wed, 24 Mar 2021 01:04 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 24 Mar 2021 01:04 AM IST
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accused of attemt to murder five year jail, 20500 rupees fined
हत्या के प्रयास के मामले मेें एडीजे रेनू राणा की अदालत ने मंगलवार को दोषी मंगाली सुरतिया निवासी पवन और रवि को पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा और 20500 रुपये जुुर्माना सुनाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पवन और रवि को अदालत ने 18 मार्च को दोषी करार दिया था।
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सदर थाना पुलिस ने 17 अगस्त 2017 को मंगाली सुरतिया निवासी देवीलाल की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में देवीलाल ने बताया था कि 17 अगस्त की शाम करीब छह बजे उसके गांव में गोगामाड़ी का मेला लगा हुआ था। उस दौरान वह मेले मेें मौजूद था। देवी लाल ने बताया था कि उस दौरान उसके ताऊ का पोता संदीप अपनी बाइक पर सवार होकर उसकी ढाणी की तरफ से आ रहा था। उस दौरान दो बाइक पर सवार छह युवकों ने संदीप का रास्ता रोककर उस पर चाकू से हमला किया। देवी लाल ने पुलिस को आरोपियों के नाम पवन, रवि व अन्य बताए थे। वारदात को अंजाम देकर युवक मौके से फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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किस धारा में कितनी सजा और जुर्माना
धारा सजा जुर्माना अतिरिक्त सजा
307 5 वर्ष 10 हजार रुपये तीन माह
324 1 वर्ष 00 00
341 00 250 रुपये पांच दिन
506 6 माह 00 00
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