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बुजुर्ग महिला की हत्या और लूट के मामले में आरोपी दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 11:54 PM IST
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Accused convicted in murder and robbery of elderly woman
हिसार। कैमरी गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या और लूट के मामले में अदालत ने आरोपी श्रवण को दोषी करार दिया है। एडीजे अमित सहरावत की अदालत 15 जुलाई को सजा सुनाएगी। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने 2017 में अज्ञात के खिलाफ हत्या और लूट का केस दर्ज किया था। इस संबंध में अर्बन एस्टेट टू में रहने वाले अजय गुप्ता ने सदर थाना में शिकायत दी थी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में अर्बन एस्टेट टू में रहने वाले अजय गुप्ता ने बताया था कि खुद का व्यवसाय करता हूं। करीब 13 साल पहले कैमरी गांव की अनीता से शादी हुुई थी।
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मेरी सास तारामणी और ससुर कृष्ण कुमार गांव में रहते थे। उनका बेटा अनिल कुमार अपने बच्चों के साथ बंगलूरू में रहता था। मुझे सूचना मिली की मेरी सास तारामणी की किसी ने हत्या कर दी है। मैं पत्नी के साथ ससुर के घर पहुंचा। जब घर में गए तो मेरी सास तारामणी का शव फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। मेरी सास के कानों की बालियां और अंगूठी गायब थी। मेरे ससुर लकवाग्रस्त था, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में दूध डालने आने वाले राजेश ने घटना के बारे में बताया था। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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