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Hisar News: ट्रैक्टर खरीद पर तीन लाख तक मिलेगा अनुदान
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सिवानी मंडी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान योजना के तहत 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंतर्गत 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता के नए ट्रैक्टर की खरीद पर सरकार की ओर से अधिकतम तीन लाख रुपये प्रति इकाई अनुदान प्रदान किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. विनोद फोगाट एवं सहायक कृषि अभियंता डॉ. नसीब धनखड़ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों की कृषि कार्य क्षमता बढ़ाना, आय में वृद्धि करना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
लॉटरी के माध्यम से होगा लाभार्थियों का चयन :
लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत अपनी पसंद के निर्माता से मोलभाव कर ट्रैक्टर की खरीद कर सकेंगे। ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
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आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें :
इच्छुक अनुसूचित जाति किसान 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए तथा पिछले पांच वर्षों में ट्रैक्टर पर किसी अन्य सरकारी अनुदान का लाभ न लिया हो। ट्रैक्टर को खरीद तिथि से पांच वर्षों तक बेचा नहीं जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कृषि उपनिदेशक या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800 180 2117 पर भी जानकारी उपलब्ध है।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. विनोद फोगाट एवं सहायक कृषि अभियंता डॉ. नसीब धनखड़ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों की कृषि कार्य क्षमता बढ़ाना, आय में वृद्धि करना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
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लॉटरी के माध्यम से होगा लाभार्थियों का चयन :
लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत अपनी पसंद के निर्माता से मोलभाव कर ट्रैक्टर की खरीद कर सकेंगे। ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
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आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें :
इच्छुक अनुसूचित जाति किसान 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए तथा पिछले पांच वर्षों में ट्रैक्टर पर किसी अन्य सरकारी अनुदान का लाभ न लिया हो। ट्रैक्टर को खरीद तिथि से पांच वर्षों तक बेचा नहीं जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कृषि उपनिदेशक या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800 180 2117 पर भी जानकारी उपलब्ध है।