फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   स्वामी रामदेव के केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर जवाब फाइल करने के वकील खोवाल हुए पेश

स्वामी रामदेव के केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर जवाब फाइल करने के वकील खोवाल हुए पेश

Wed, 27 Feb 2019 12:50 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 27 Feb 2019 12:50 AM IST
विज्ञापन
स्वामी रामदेव के केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर जवाब फाइल करने के वकील खोवाल हुए पेश
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार। स्वामी रामदेव के केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर जवाब फाइल करने के लिए मंगलवार को स्वामी रामदेव की तरफ से उनके वकील लाल बहादुर खोवाल अदालत में पेश हुए और जवाब फाइल किया। सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंगल की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च 2019 निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके जैन ने इस मामले में बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 11 अप्रैल 2019 की तारीख तय की थी। इसी बीच शिकायतकर्ता एडवोकेट रजत कल्सन ने केस को सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंगल की कोर्ट में ट्रांसफर करने की दरखास्त दी। इसके साथ ही कल्सन ने कहा था कि वे धारा 153, 153ए, 153एए, 153बी में स्वामी रामदेव के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, लेकिन धारा 294, 354 आईपीसी व एससी एसटी-एक्ट की धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। स्वामी रामदेव की तरफ से उनके वकील लाल बहादुर खोवाल ने उनका पक्ष रखते हुए बहस की थी कि इन धाराओं में केस डालने से पहले शिकायतकर्ता को धारा 196 सीआरपीसी के तहत सरकार से अनुमति लेनी होती है। यह अति आवश्यक है, जो इस केस में नहीं ली गई, इसलिए शिकायत को खारिज किया जाए।
विज्ञापन

यह था मामला
एडवोकेट रजत कल्सन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अदालत में इस्तगासा दायर किया था, जिसमें कहा था कि स्वामी रामदेव ने लखनऊ में एक जनसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में बोलते हुए अनुसूचित जाति के लोगों पर टिप्पणी की थी। इसी मामले में अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल स्वामी रामदेव की तरफ से अदालत में पेश हुए और जवाब फाइल किया कि स्वामी रामदेव द्वारा दिया गया वह बयान राजनीतिक था। इसमें बाबा रामदेव की कोई दुर्भावना नहीं थी। अब मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च 2019 को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed