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चूरापोस्त तस्कर को चार साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना
Updated Sat, 16 Sep 2017 02:07 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर हुड्डा की अदालत ने चूरा पोस्त तस्करी के जुर्म में गांव मंगाली सुरतिया के संदीप बिश्नोई को चार साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 22 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मंगाली चौकी के एएसआई अमर सिंह टीम समेत मंगाली-सिंघरान मार्ग पर गश्त कर रहे थे। तभी मंगाली का संदीप सामने से पैदल आया था। वह पुलिसकर्मियों को देेखकर भागने का प्रयास करने लगा तो शक होने पर उसे कुछ दूरी पर काबू किया था। पुलिसकर्मियों ने संदीप के थैले की तलाशी लेकर 1.400 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया था। फिर पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया था। सदर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद उसे पिछले सप्ताह संदीप को चूरा पोस्त तस्करी का दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई।
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर हुड्डा की अदालत ने चूरा पोस्त तस्करी के जुर्म में गांव मंगाली सुरतिया के संदीप बिश्नोई को चार साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 22 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मंगाली चौकी के एएसआई अमर सिंह टीम समेत मंगाली-सिंघरान मार्ग पर गश्त कर रहे थे। तभी मंगाली का संदीप सामने से पैदल आया था। वह पुलिसकर्मियों को देेखकर भागने का प्रयास करने लगा तो शक होने पर उसे कुछ दूरी पर काबू किया था। पुलिसकर्मियों ने संदीप के थैले की तलाशी लेकर 1.400 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया था। फिर पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया था। सदर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद उसे पिछले सप्ताह संदीप को चूरा पोस्त तस्करी का दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई।
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