फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   4530 cases settled in National Lok Adalat

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए 4530 केस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Mar 2022 11:55 PM IST
विज्ञापन
4530 cases settled in National Lok Adalat
हिसार- राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई करते न्यायाधीश - फोटो : Hisar
हिसार। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 4530 मामलों का निपटारा किया। निपटाए गए मामलों में बैंक रिकवरी केस, आपराधिक मामले, बिजली बिल के मामले, दीवानी मामले, दुर्घटना क्लेम के मामले आदि शामिल थे। इस दौरान चार करोड़, 19 लाख से ज्यादा रुपये मुआवजे व सेटलमेंट के तौर पर देने के आदेश दिए गए। इसमें तीन करोड़, 60 लाख, 36 हजार रुपये की राशि 51 उन परिवारों को मिली है जिनके किसी सदस्य की दुर्घटना में मौत हो चुकी है या घायल हो चुके हैं।
विज्ञापन

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव विशाल ने बताया कि अदालत के लिए 14 बैंच का गठन किया गया था, जिसमें 51 लाख, 26 हजार, 824 रुपयों में बैंक रिकवरी के 222 मामलों का निपटारा किया। दुर्घटना मुआवजा के 51 मामलों का निपटारा करते हुए तीन करोड़, 60 लाख, 36 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसी प्रकार दो लाख, 58 हजार रुपये में चेक बाउंस के 332 मामलों का निपटारा किया, जबकि 29 हजार, 645 रुपये में टेलीफोन से संबंधित 11 मामलों का निपटारा किया। चार लाख, 99 हजार, 650 रुपये में 549 समरी केस का निपटारा किया। इसी प्रकार कंपाउड (समाधेय) हो सकने वाले 151 आपराधिक मामलों का जबकि बिजली बिलों से संबंधित 2464 मामलों व पुलिस द्वारा रद्द किए गए 454 मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में 119 दीवानी मुकदमों, 134 वैवाहिक मामलों, 37 एक्जीक्यूशन व छह सिविल अपील का भी निपटान किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed