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नगर निगम -नगर निगम ने मिलिट्री की जमीन से छुड़वाया अवैध कब्जा
Updated Sat, 05 May 2018 01:52 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
शहर के बीचों-बीच तेलियान पुल गोशाला के पास मिलिट्री की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई बिल्डिंग को नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को ध्वस्त कर दिया। दोपहर 12:50 बजे निगम की टीम मौके पर पहुंची। कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करते हुुए सेना की जगह पर बनी अवैध बिल्डिंग पर जेसीबी चलाई। महज 20 मिनट में ही निगम टीम ने सैन्य पुलिस बल व हरियाणा पुलिस के करीब 30 जवानों की निगरानी में करीब साल पुरानी जमीन को अवैध कब्जे से छुड़वा लिया।
तेलियान पुल गोशाला के पास सेना की 200 गज जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान सेना नेेे इस जगह पर पानी के टैंक का निर्माण किया था। समय बीतने से साथ शहर के कुछ लोगों ने इस टैंक की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके भवन निर्माण कर लिया। अवैध कब्जे को लेकर मिलिट्री और कब्जा करने वाले लोगों के बीच कोर्ट में केेस चल रहा था। आखिर कोर्ट ने सेना के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट अनुसार जमीन का मालिकाना हक सेना को दिया गया। सेना की ओर से केस जीतने के बाद नगर निगम के पास कोर्ट के आदेश आए कि कब्जा हटवाने के लिए निगम सेना की मदद करेगा। इससे पहले भी पहले भी निगम ने इस जगह से कब्जा हटवाने की कार्रवाई की थी। कब्जा धारक मामले को लेकर कोर्ट चले गए थे। अब कोर्ट ने सेना के पक्ष में फैसला सुनाकर निगम को कब्जा हटवाने को ऑर्डर जारी किए थे। निगम ने कोर्ट के आदेेशों को मानते हुए शुक्रवार को सेना की 200 गज जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया।
निगम ने लगाया खुद का बोर्ड
सेना टैंक की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के बाद नगर निगम की टीम ने अपना बोर्ड लगाया। ये बोर्ड इस जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर रहा है। बोर्ड के अनुसार इस जगह पर कूड़ा-कचरा न डालने और स्वच्छता का ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी गई है।
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ये अधिकारी थे मौजूद
इस पूरी कार्रवाई के ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार हरकेश गुप्ता, निगम अधिकारी अमित कौशिक, बीआई सुनील लांबा, बीआई अमित बेरवाल सहित निगम के अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे।
कोर्ट के आदेशानुसार ये जमीन सेना की है। कोर्ट ने नगर निगम को इस जमीन से अवैध कब्जा छुड़वाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश हमारे लिए सर्वमान्य हैं। निगम अधिकारियों ने प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों की मौजूूदगी में कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए अवैध कब्जा छुड़वाया है।
-सुनील लांबा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नगर निगम हिसार
ये 200 गज जमीन करीब 1962 से मिलिट्री की है। किसी ने इस जमीन पर अवैध कर लिया था। कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट ने फैसला मिलिट्री के हक मेें सुुनाया। कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम की मदद से शुक्रवार को अवैध कब्जा छुड़वाया गया।
-देवीलाल, सीडीआई, सैन्य अधिकारी
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हिसार।
शहर के बीचों-बीच तेलियान पुल गोशाला के पास मिलिट्री की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई बिल्डिंग को नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को ध्वस्त कर दिया। दोपहर 12:50 बजे निगम की टीम मौके पर पहुंची। कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करते हुुए सेना की जगह पर बनी अवैध बिल्डिंग पर जेसीबी चलाई। महज 20 मिनट में ही निगम टीम ने सैन्य पुलिस बल व हरियाणा पुलिस के करीब 30 जवानों की निगरानी में करीब साल पुरानी जमीन को अवैध कब्जे से छुड़वा लिया।
तेलियान पुल गोशाला के पास सेना की 200 गज जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान सेना नेेे इस जगह पर पानी के टैंक का निर्माण किया था। समय बीतने से साथ शहर के कुछ लोगों ने इस टैंक की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके भवन निर्माण कर लिया। अवैध कब्जे को लेकर मिलिट्री और कब्जा करने वाले लोगों के बीच कोर्ट में केेस चल रहा था। आखिर कोर्ट ने सेना के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट अनुसार जमीन का मालिकाना हक सेना को दिया गया। सेना की ओर से केस जीतने के बाद नगर निगम के पास कोर्ट के आदेश आए कि कब्जा हटवाने के लिए निगम सेना की मदद करेगा। इससे पहले भी पहले भी निगम ने इस जगह से कब्जा हटवाने की कार्रवाई की थी। कब्जा धारक मामले को लेकर कोर्ट चले गए थे। अब कोर्ट ने सेना के पक्ष में फैसला सुनाकर निगम को कब्जा हटवाने को ऑर्डर जारी किए थे। निगम ने कोर्ट के आदेेशों को मानते हुए शुक्रवार को सेना की 200 गज जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया।
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निगम ने लगाया खुद का बोर्ड
सेना टैंक की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के बाद नगर निगम की टीम ने अपना बोर्ड लगाया। ये बोर्ड इस जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर रहा है। बोर्ड के अनुसार इस जगह पर कूड़ा-कचरा न डालने और स्वच्छता का ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी गई है।
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ये अधिकारी थे मौजूद
इस पूरी कार्रवाई के ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार हरकेश गुप्ता, निगम अधिकारी अमित कौशिक, बीआई सुनील लांबा, बीआई अमित बेरवाल सहित निगम के अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे।
कोर्ट के आदेशानुसार ये जमीन सेना की है। कोर्ट ने नगर निगम को इस जमीन से अवैध कब्जा छुड़वाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश हमारे लिए सर्वमान्य हैं। निगम अधिकारियों ने प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों की मौजूूदगी में कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए अवैध कब्जा छुड़वाया है।
-सुनील लांबा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नगर निगम हिसार
ये 200 गज जमीन करीब 1962 से मिलिट्री की है। किसी ने इस जमीन पर अवैध कर लिया था। कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट ने फैसला मिलिट्री के हक मेें सुुनाया। कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम की मदद से शुक्रवार को अवैध कब्जा छुड़वाया गया।
-देवीलाल, सीडीआई, सैन्य अधिकारी