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Hisar News: किशोरी से शादी और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, चिकित्सा जांच में पुष्टि, कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को माना बालिग

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Oct 2025 12:59 AM IST
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20 years imprisonment for marrying and raping a teenage girl, confirmed by medical examination, court deemed the minor accused as an adult
हिसार। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय किशोरी से शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने आरोपी युवक को 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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घटना के समय आरोपी की उम्र करीब 17 वर्ष थी, लेकिन अदालत ने उसे गंभीर अपराध और साक्ष्यों के आधार पर बालिग मानते हुए ट्रायल चलाया। मामले में 7 अप्रैल 2021 को पीड़िता के पिता ने बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी, जिसमें युवक पर संदेह जताया गया था। जांच के दौरान एचटीएम पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर उसकी चिकित्सा जांच कराई, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। हालांकि, अदालत में लड़की ने बयान दिए कि उसने युवक से शादी की है। उसने कहा कि जब वह 18 वर्ष की हो जाएगी, तब युवक के साथ रहने के लिए जाएगी। ट्रायल के दौरान उसने कहा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ।
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इसके बावजूद अदालत ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की सहमति से बनाए गए यौन संबंध भी कानूनन अपराध हैं। अदालत ने आरोपी की उम्र उस समय 17 साल होने के बावजूद मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे बालिग मानकर सुनवाई की और अंत में पाॅक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
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